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हाथरस: हॉरर किलिंग के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास

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Published : Feb 1, 2020, 9:28 PM IST

हाथरस जिले में हॉरर किलिंग के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह फैसला एडीजे द्वितीय प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट ने सुनाया है.

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ऑनर किलिंग के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

हाथरस: हॉरर किलिंग के मामले में एडीजे द्वितीय प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट ने तीन आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अप्रैल 2012 को सासनी क्षेत्र के गांव देदामई में एक खेत में किशोरी की लाश पड़ी मिली थी. उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की और इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी. किशोरी की पहचान शहनाज पुत्री मुकेश निवासी मानिकपुर जलेसर रोड थाना सहपऊ के रूप में हुई थी.

हॉरर किलिंग के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास.

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पुलिस ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था. आरोप पत्र मृतक किशोरी की मां गुड्डी देवी, चाचा मुनेश और फुफेरे भाई नजरूद्दीन निवासी घासीपुर, थाना मडराक जिला अलीगढ़ के खिलाफ दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई. जानकारी के मुताबिक किशोरी की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि वह एक लड़के से प्रेम करती थी. यह बात उसके परिजनों को पसंद नहीं थी. अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किशोरी की हत्या कर दी गई थी.

एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने बताया कि किशोरी की हत्या केवल इसलिए की गई थी कि वह एक लड़के से प्रेम करती थी. उन्होंने बताया कि सन 2012 से इस मामले का ट्रायल चल रहा था विवेचना साक्ष्य के बाद, एडीजे द्वितीय प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट ने मृतका की मां, चाचा व फुफेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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एंकर- हाथरस में ऑनर किलिंग के एक मामले में एडीजे सेकंड ने मृत किशोरी की मां, चाचा व फुफेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अप्रैल 2012 को सासनी क्षेत्र के गांव देदामई में एक खेत में किशोरी की लाश पड़ी मिली थी। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी ने बताया कि यह मामला ऑनर किलिंग का है।


Body:वीओ1- दरअसल 26 अप्रैल 2012 को सासनी क्षेत्र के गांव देदामई के एक खेत में 16 साल की लड़की की लाश पड़ी मिली थी। जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी।पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच-पड़ताल की और इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। किशोरी की पहचान शहनाज पुत्री मुकेश निवासी मानिकपुर जलेसर रोड थाना सहपऊ के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आरोप पत्र मृतक किशोरी की मां गुड्डी देवी, चाचा मुनेश और फुफेरे भाई नजरूद्दीन निवासी घासीपुर थाना मडराक जिला अलीगढ़ के खिलाफ दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे सेकंड प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। किशोरी की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि वह एक लड़के से प्रेम करती थी। यह बात उसके परिजनों को पसंद नहीं थी इसी कारण इन लोगों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए शहनाज की हत्या कर दी थी। एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने बताया कि किशोरी की हत्या केवल इसलिए की गई थी कि वह एक लड़के से प्रेम करती थी। उन्होंने बताया कि सन 2012 से इस मामले का ट्रायल चल रहा था विवेचना, साक्ष के बाद एडीजे सेकंड प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट ने मृतका की मां, चाचा व फुफेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बाईट-राजपाल दिसवार-एडीजीसी


Conclusion:वीओ2- हाल ही के दिनों में ऑनर किलिंग के मामलों में बढ़ोतरी हुई हैं। इस मामले में परिवार के लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उम्मीद है कि ऑनर किलिंग के मामलों में कमी आएगी।
अतुल नारायण
9045400210
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