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मासूम के साथ रेप के बाद हत्या के दोषी को कोर्ट ने 18 दिन में सुनाई फांसी की सजा

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Published : Dec 18, 2021, 5:56 PM IST

Updated : Dec 18, 2021, 7:35 PM IST

हाथरस में जिला न्यायाधीश पॉक्सो प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट ने 18 दिन में फांसी की सजा सुनाई है. 22 अगस्त 2021 को हाथरस जंक्शन कोतवाली के एक कस्बा में 10 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था.

दोषी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा
दोषी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा

हाथरसः जिले में 10 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या मामले में जिला न्यायाधीश पॉक्सो प्रतिभा सक्सेना की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. 22 अगस्त 2021 को हाथरस जंक्शन कोतवाली के एक कस्बा में 10 साल की बच्ची घर के बाहर पिता के साथ बराबर की चारपाई पर सोई हुई थी. लेकिन सुबह लड़की अपने बिस्तर पर नहीं मिली थी. उसे एक शख्स उठाकर ले गया था. उसने रेप करने के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी. जिसके बाद बच्ची का शव सूजिया में राहगीरों को नहर में बहता हुआ दिखाई दिया था. जिसे निकाला गया और उसकी शिनाख्त की गई थी.

ये था पूरा मामला

23 अगस्त 2021 को थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में सूजिया नहर में 10 साल की एक बच्ची का शव मिला था. परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम 'अज्ञात' अभियुक्त पंजीकृत किया गया. घटना के जल्द खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने तत्काल टीमों का गठन किया. पुलिस ने 26 अगस्त 2021 को घटना का सफल खुलासा करते हुए अभियुक्त चन्द्रपाल कुशवाहा पुत्र गंगाराम कुशवाहा निवासी महमूदपुर थाना सिकन्द्राराऊ, जिला हाथरस को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. पुलिस ने कार्रवाई पूरी करते हुये विवेचना समयबद्ध तरीके से पूरी कर धारा 302, 201, 376, 363 और 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त चंद्रपाल कुशवाहा के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया.

सुनाई फांसी की सजा

पुलिस ने सम्बन्धित माल/अभिलेखो/फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को समय से माननीय न्यायालय में पेश किया. जिसके बाद माननीय न्यायालय में अभियोजन अधिकारी राजपाल दिसवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई. अभियोजन और पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से आज 18 दिसंबर 2021 को घटना के करीब साढ़े तीन महीने में ही पॉक्सो कोर्ट जज प्रतिभा सक्सेना ने अभियुक्त चन्द्रपाल कुशवाहा पुत्र गंगाराम कुशवाहा निवासी महमूदपुर थाना सिकन्द्राराऊ, जिला हाथरस को धारा 302 , 201, 376AB, 363 और 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया. जिसके बाद उसे फांसी और अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है.

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एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने बताया कि यह सजा पॉक्सो कोर्ट प्रतिभा सक्सेना द्वारा सुनाई गई है. दोषी चंद्रपाल को फांसी की सजा के साथ एक लाख 20 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा. उन्होंने बताया कि इस साल इस कोर्ट ने ये दूसरी बार फांसी की सजा सुनाई है.

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Last Updated :Dec 18, 2021, 7:35 PM IST
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