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हमीरपुर: अपहरण के बाद छात्र की हत्या मामले में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास

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Published : Dec 6, 2019, 5:09 PM IST

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2 मई 2009 में छात्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गुरुवार देर रात विशेष न्यायाधीश अनिल शुक्ल ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास.

हमीरपुरः साल 2009 में जिले में छात्र के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया था. गुरुवार देर रात को इस मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित ने तीन लोगों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास.

क्या था पूरा मामला

  • मामला 2 मई 2009 को राठ कस्बे के पठानपुर मोहल्ले का है.
  • सुभाष अपने नाना के यहां रहकर सरस्वती बाल मंदिर में कक्षा सात में पढ़ता था.
  • 2 मई 2009 को सुबह छह बजे सुभाष स्कूल गया, लेकिन वापस नहीं लौटा था.
  • सुभाष के नाना जगन्नाथ ने राठ कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
  • पांच मई को जगन्नाथ ने मध्यप्रदेश निवासी महेंद्र, अनवर और छोटे लाला के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था.

मध्यप्रदेश में हुआ छात्र का शव बरामद

  • 9 मई 2009 को सुभाष का शव मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के सुंदर बाड़ा पुल के पास बरामद किया गया.
  • पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपी सुनील कुमार चौरसिया, जनकू और राजू को गिरफ्तार कर लिया था.
  • आरोपियों के पास से पुलिस ने फिरौती के दो लाख अस्सी हजार रुपये भी बरामद किए.

आरोपियों को आजीवन कारावास

  • गुरुवार देर रात विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अनिल शुक्ल ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
  • आरोपियों पर अपहरण, फिरौती और हत्या कर लाश छिपाने का दोष सिद्ध हुए हैं.
  • साथ ही आरोपियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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Intro:छात्र की अपहरण कर हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

हमीरपुर। साल 2009 में राठ के पठानपुरा मोहल्ला निवासी छात्र की अपहरण के बाद हत्या के दिल दहला देने वाले मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने तीन लोगों को दोषी मानकर गुरुवार देर रात आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 21-21 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेश स्वरूप चौरसिया ने बताया कि साल 2009 में दो मई को राठ कस्बे के पठानपुरा मोहल्ला निवासी जगन्नाथ पुत्र रामनाथ की बेटी राजबाला का बेटा सुभाष अपने नाना के यहां रहकर सरस्वती बाल मंदिर में कक्षा सात में पढ़ता था। उन्होंने बताया कि दो मई 2009 को सुबह छह बजे सुभाष अपने स्कूल गया। लेकिन जब दोपहर तक वापस नहीं लौटा तो सुभाष के नाना जगन्नाथ ने राठ कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई।


Body:बाद में पांच मई को जगन्नाथ ने मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के निवासी महेंद्र, अनवर व छोटे लाला के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इसी बीच नौ मई 2009 को सुभाष का शव मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में सुंदर बाड़ा पुल के पास से बरामद हुआ। पुलिस ने जांच कर तीन आरोपियों सुनील कुमार चौरसिया, जनकू व राजू को गिरफ्तार किया। जनकू मृतक छात्र की मां का ड्राइवर था। पुलिस ने इनके पास से फिरौती दो लाख अस्सी हज़ार रुपए भी बरामद किए।


Conclusion:विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अनिल शुक्ल ने तीनों आरोपियों को अपहरण, फिरौती लेने व हत्या कर लाश छिपाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 21-21 हजार रुपए का का जुर्माना भी लगाया है।

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नोट : बाइट सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेश स्वरूप चौरसिया की है।
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