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गोरखपुर के 11 स्‍थानों पर लगेंगी अस्‍थायी पटाखा की दुकानें, मिली अनुमति

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Published : Oct 23, 2020, 8:57 AM IST

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में 11 स्थानों पर इस बार पटाखा की अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी. इसके लिए पटाखा व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति ले ली है. साथ ही इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा.

11 स्‍थानों पर लगेंगी अस्‍थायी पटाखा की दुकानें
11 स्‍थानों पर लगेंगी अस्‍थायी पटाखा की दुकानें

गोरखपुर: शहर में अस्‍थायी पटाखा की दुकान लगाने के लिए पटाखा व्‍यापारियों ने सिटी मजिस्‍ट्रेट से मुलाकात कर अनुमति ली. इस मौके पर व्यवसायियों ने दुकान लगाने के लिए मिलने वाले लाइसेंस और अन्‍य औपचारिकताओं को समय से पूरा करने की मांग की. व्यवसायियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग किया कि उन्‍हें समय से जगह उपलब्‍ध करा दी जाए, ताकि अस्थायी दुकान तैयार कर सकें.

शहर के कहचरी क्‍लब मैदान में पिछले 25 से 30 वर्षों से अस्‍थायी पटाखा की दुकानें लगाने वाले व्‍यवसायी गौरव कुमार गुप्‍ता ने बताया कि सिटी मजिस्‍ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है. उन्‍होंने कहा कि हर साल पटाखे की दुकान लगाने के लिए मात्र एक दिन का पहले ही अनुमति मिलता है. हर साल धनतेरस के दिन जमीन मिल पाती है. सिटी मजिस्ट्रेट से मांग की गई कि धनतेरस के एक दिन पहले दुकान लगाने के लिए अनुमति दी जाए, ताकि धनतेरस के दिन भी दुकान लगाया जा सके.

सिटी मजिस्‍ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्‍तव के मुताबिक, दिवाली पर्व पर पटाखा व्‍यापारियों की ओर से दुकान लगाने के लिए मुख्‍यतः लाइसेंस की मांग की गई है. साथ ही पिछले साल जो स्‍थान चिह्नित किए गए हैं, वहां पर दुकान लगाने के लिए लाइसेंस निर्गत करने की अनुमति दी जाएगी. उनका कहना है कि हर वर्ष जिस स्थान पर पटाखा का बाजार लगता है, वहां पर निरीक्षण के बाद सरकार की गाइडलाइन को भी ध्यान में रखा जाएगा. शहर में 11 मुख्‍य स्‍थानों पर पटाखा का बाजार लगता है. अस्थायी आतिशबाजी बिक्री के लिए कचहरी क्लब ग्राउंड समेत शहर के कुल 11 स्थानों का चयन किया गया है. इस बार कोविड-19 के नियमों को देखते हुए प्रशासन अग्रिम तैयारी में जुटा है.

कोविड-19 काल में नियमों के पालन के लिए सीएफओ की रिपोर्ट के आधार पर दुकानों की संख्या आदि का निर्धारण किया जाना है. गोरखपुर में हर साल दीपावली से पहले पटाखों की अस्थायी दुकानें कचहरी क्लब ग्राउंड के अलावा विभिन्न स्थानों पर लगाई जाती हैं. इन स्थानों पर लगने वाली दुकानों के अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ताओं को पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ाता है, साथ ही सीएफओ की रिपोर्ट की अनिवार्यता होती है.

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