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गोंडा: सोशल मीडिया पर आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में गौरा विधायक को नोटिस जारी

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Published : Jan 14, 2022, 8:56 AM IST

विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए खबर व इंटरनेट मीडिया की निगरानी शुरू हो गई है. सभी एसडीएम प्रतिदिन शाम को खबरों की समीक्षा करेंगे. यदि कहीं भी गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई की जाएगी. वहीं, आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा के गौरा विधानसभा सीट से विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है.

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गोंडा: गोंडा जनपद में गुरुवार को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के प्रभारी अधिकारी मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एमसीएमसी कमेटी की महत्वूपर्ण बैठक आयोजित की गई. जिसमें समिति के सदस्यों के साथ ही कोविड के चलते विधानसभा निर्वाचन 2022 में सोशल मीडिया और मीडिया की अहम भूमिका को लेकर गंभीर चर्चा हुई. बैठक में सोशल मीडिया की सघन मानीटरिंग के निर्देश देते हुए प्रभारी अधिकारी जयनाथ यादव ने सभी उपजिलाधिकारियों, मीडिया के सदस्यों तथा सूचना विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चूंकि कोविड संक्रमण के कारण इस विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया एवं मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो गई है, ऐसे में यह आवश्यक है कि एमसीएमसी समिति के लोग मीडिया की हर गतिविधि पर नजर रखें तथा उल्लंघन के मामलों में निष्पक्ष भाव से त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित को नोटिस जारी कराएं तथा यथा आवश्यक एफआईआर भी दर्ज कराएं.

उन्होंने कहा कि हर हाल में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन का सभी सियासी दलों से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा आयोग के निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी व्यक्ति को साथ किसी भी तरह की छूट न दी जाए. रिटर्निंग ऑफीसर गौरा/एसडीएम मनकापुर कीर्ति प्रकाश भारती ने बताया कि विधानसभा गौरा के विधायक प्रभात वर्मा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की शिकायत सोशल मीडिया पर आने के मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल नोटिस जारी की गई है तथा संतोषजनक जवाब न आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

गौरा विधायक को नोटिस
गौरा विधायक को नोटिस

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वहीं, जनपद के सभी मुद्रणालयों को आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सख्त निर्देश जारी कर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि धारा-127(क) में निहित प्राविधानो के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक की ओर से निर्वाचन से संबंधित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा.

इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेसों की ओर से धारा 127क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन अंदर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां निर्वाचन कार्यालय को भेजनी होगी. अनुमति के उपरांत ही मुद्रित मटेरियल की डिलीवरी की जाएगी. इस संबंध में प्रकाशक की ओर से घोषणापत्र भी भरा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेसों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबन्धों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी.

गौरा विधायक को नोटिस
गौरा विधायक को नोटिस

उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा. जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो. कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनकी ओर से हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों की ओर से सत्यापित न हो.

आगे उन्होंने एमसीएमसी कमेटी के सभी सदस्यों से अपेक्षा की कि समिति की साप्ताहिक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित कराएं तथा सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी तहसीलों में मीडिया की खबरों की रोजाना शाम को समीक्षा करें. साथ ही कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों को भी दें. उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर गलत व भ्रामक खबरें प्रसारित करने वालों को चिन्हित करें तथा उनके विरुद्ध नियमों के तहत कार्यवाही कराएं.

बैठक में एसडीएम सदर विनोद कुमार सिंह, करनैलगंज हीरालाल, मनकापुर कीर्ति प्रकाश भारती, तरबगंज कुलदीप सिंह, एसडीएम शत्रुघ्न पाठक, डीडी सूचना डा0 राजेन्द्र यादव, समिति के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार कैलाशनाथ वर्मा, तेज प्रताप सिंह, जानकी शरण द्विवेदी, पीपी यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी अमरेश कुमार, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित गुप्ता, सूचना विभाग से अरुण सिंह, शिव शंकर, सुशील कुमार, राजेश दूबे उपस्थित रहे.

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