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गाजीपुर: मुख्तार अंसारी की पत्नी के 'गजल' होटल पर चलेगा बुलडोजर

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Published : Oct 9, 2020, 9:17 AM IST

Updated : Oct 9, 2020, 10:19 AM IST

मऊ जिले के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से गाजीपुर में गजल नाम का होटल का संचालित है. होटल के लिए जमीन खरीदने से लेकर इसके निर्माण तक में कई तरह की अनियमितता के सबूत प्रशासन को मिले हैं. मामले पर गुरुवार को एसडीएम कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने होटल गिराने के लिए होटल के मालिक को एक सप्ताह का समय दिया है.

गजल होटल पर चलेगा बुलडोजर
गजल होटल पर चलेगा बुलडोजर

गाजीपुर: जिला प्रशासन ने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी और दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी के नाम पर महुआ बाग में गजल होटल संचालित है. अवैध नक्शा पास करा कर यह होटल बनाया गया है. होलट वाली जमीन के खरीद-फरोख्त में भी धांधली के सबूत मिले हैं. निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने होटल पर कार्रवाई का मन बना लिया है. मामले में एसडीएम कोर्ट ने पक्षकार को होटल को गिराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

जिला प्रशासन के मुताबिक, यदि पक्षकार ने खुद ही अपने होटल को नहीं गिराया तो प्रशासन इस कार्य में हस्तक्षेप करेगा. साथ ही जिला प्रशासन के जमींदोज किए जाने पर आने वाला खर्च भी पक्षकार से वसूला जाएगा. एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने बताया कि निगरानी के लिए नगर पालिका परिषद गाजीपुर को नामित किया गया है.

अवैध नक्शे से बना होटल

बता दें कि महुआबाग में बने गजल होटल पर एसडीएम की जांच में तमाम अनियमितता मिली हैं. नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र की मानें तो अनियमित तरीके से नक्शा पास कराकर गजल होटल का निर्माण कराया गया है. साथ ही होटल के जमीन की खरीद फरोख्त में भी बड़ी अनियमितता मिली है.

गुरुवार देर शाम नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र गाजीपुर ने होटल को जमींदोज करने का फैसला सुनाया. आदेश के मुताबिक, यदि एक सप्ताह के अंदर गजल होटल नहीं गिराया गया तो जिला प्रशासन होटल को जमींदोज करायेगा. फैसले से मुख्तार अंसारी के खेमे में खलबली मची हुई है.

दरअसल, एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने जून माह में ही होटल के नक्शे को निरस्त कर दिया था. होटल के लिए जमीन खरीदने में अनियमितता मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी, दोनाें बेटों सहित 12 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है.

एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने बताया कि होटल का नक्शा पास कराने सहित जमीन की खरीद-फरोख्त में अनियमितता मिली थी. अब होटल संचालक को होटल गिराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. यदि वह खुद नहीं गिराते तो प्रशासन आगे आएगा.

Last Updated :Oct 9, 2020, 10:19 AM IST
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