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एडीओ पंचायत पर केस दर्ज कराने के निर्देश, पढ़ें क्यों नाराज हुए डीएम

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Published : Jan 12, 2021, 9:13 PM IST

गाजीपुरजिले में मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले डीएम ने विकास खंड सदर में बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ बैठक की. मतदाता प्रकाशन की सूची के मामले की जांच के बाद एडीओ पंचायत के खिलाफ गड़बड़ी की पुष्टि हो गई. इससे नाराज डीएम ने एडीओ पंचायत के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दे दिए.

जिलाधिकारी ने की बैठक
जिलाधिकारी ने की बैठक

गाजीपुर: जिले में मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले डीएम ने विकास खंड सदर में बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ बैठक की. मतदाता प्रकाशन की सूची के मामले की जांच के बाद एडीओ पंचायत के खिलाफ गड़बड़ी की पुष्टि हो गई. इससे नाराज डीएम ने एडीओ पंचायत के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दे दिए. डीएम ने ये निर्देश सदर तहसीलदार को दिए हैं.

डीएम ने लगाई फटकार
बैठक में विकास खंड सदर के ग्राम पंचायत गोड़ा बीएलओ अनिल कुमार ने डीएम को लिखित रूप मे शिकायत की थी. बताया कि बूथ संख्या 153, 154 और 155 का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है. इसके सुपरवाइजर विजय कुमार है. पंचायत निर्वाचन नामावली वर्ष 2020 विलोपन अपमार्जन सूची प्रारूप-14 बूथ संख्या 153 प्राथमिक पाठशाला गोड़ा प्रारूप-14 में क्रम संख्या 1- 14 और 25-31 तक की दी गई सूचना, मेरे द्वारा दी गई सूचना से अलग है.

ये भी बताया
उन्होंने बताया की प्रपत्र में क्रम संख्या 1-14 और 25-31 से संबंधित पृष्ठ पर उनके हस्ताक्षर बनाए गए हैं. हस्ताक्षर उनके और उनके सुपरवाइजर के नहीं हैं. इस पर डीएम ने संबंधित एडीओ पंचायत चंद्रपति राम के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्देश दे दिया.

लापरवाही माफ नहीं की जाएगी
डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने सख्त निर्देश दिया कि जिले के किसी भी ग्राम पंचायत में नामावली में किसी तरह की लापरवाही क्षमा योग्य नहीं है. किसी भी ग्राम पंचायत में इस तरह की कोई लापरवाही और शिकायत पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करने से पहले आई आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा था.

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