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माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे के बाद कोर्ट ने साले की रिमांड भी बढ़ाई

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Published : Nov 16, 2022, 9:48 AM IST

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मुख्तार अंसारी का साला शरजील

बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे के बाद कोर्ट ने अब उसके साले की रिमांड बढ़ा दी है. इससे पहले ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की कस्टडी पूरी होने से पहले ही कोर्ट में अर्जी देकर कस्टडी दोबारा बढ़वा ली थी.

प्रयागराजः बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे के बाद अब उसके साले की रिमांड बढ़ा दी गई है. पिछले हफ्ते ही माफिया मुख्तार अंसारी के साले शरजील रजा उर्फ आतिफ को गाजीपुर जिला जेल से बाहर निकलते ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ईडी की टीम मुख्तार के साले को प्रयागराज स्थित ईडी के उप क्षेत्रीय कार्यालय लाई थी. यहां पर उससे पूछताछ के बाद ईडी को उसकी 7 दिन की रिमांड मिल गई थी.

जानकारी के अनुसरा, इसी तरह से ईडी मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी रिमांड में रखकर पूछताछ कर रही है. अब्बास की भी रिमांड पूरी होने से पहले ईडी ने कोर्ट में अर्जी देकर कस्टडी दोबारा बढ़वा ली थी. अभी अब्बास अंसारी 18 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में है. इसी दौरान अब्बास के मामा यानी मुख्तार अंसारी के साले शरजील की रिमांड अवधि मंगलवार को समाप्त होने वाली थी. जिसको देखते हुए ईडी की तरफ से कोर्ट में अर्जी देकर रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अर्जी देकर शरजील से मनी लॉन्ड्रिग के मामले से जुड़े साक्ष्य और जानकारी हासिल करने की बात कही थी. इसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने शरजील की कस्टडी रिमांड अवधि को और 21 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

सेशन जज संतोष राय ने कस्टडी रिमांड की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि शरजील को 21 नवंबर दोपहर दो बजे तक ईडी की कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पिछली बार की तरह कहा कि हिरासत में लेने के पहले और हिरासत की समय सीमा समाप्त होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने से पहले भी आरोपी का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा.

साथ ही कोर्ट ने ईडी को यह चेतावनी दी है कि रिमांड अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने आरोपित को इलाज और अपने वकील से संपर्क करने की सुविधा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने शरजील के वकील को ईडी के काम में हस्तक्षेप न करने की भी चेतावनी दी है.

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