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नोएडा में एक महीने के लिए लगाई गई धारा 144, इन नियमों का करना होगा पालन

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Published : Apr 2, 2022, 12:14 PM IST

Noida Update News  Section 144 imposed in Noida  Section 144 implemented from April 1 to April 30  Section 144 imposed regarding festivals  नोएडा अपडेट न्यूज  नोएडा में धारा 144 लागू  एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू  त्योहारों को लेकर लगाई गई धारा 144
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नवरात्रि, रमजान, अंबेडकर जयंती और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए नोएडा में आगामी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दिया गया है. नोएडा के एडिशनल डीसीपी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धारा 144 13 बिंदुओं के साथ लगाई गई है, जो एक अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा.

नोएडा: अप्रैल में पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक बार फिर धारा 144 लागू की गई है. पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर एक महीने के लिए धारा 144 लगाई गई है. जो एक अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. धारा 144 एडिशनल डीसीपी कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी के द्वारा लगाई गई है.

2 अप्रैल से शुरू हो रही नवरात्रि 10 अप्रैल तक चलेगा, रमजान, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर, 29 अप्रैल को अलविदा की नमाज मनाए जाएंगे. जिसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध नगर जनपद के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर जनपद में धारा 144 लगाई गई है. यही नहीं इसी बीच हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं होंगी और सामान्य विधान परिषद का निर्वाचन भी होना है, जिसे देखते हुए 13 बिंदुओं के साथ धारा 144 लगाई गई है.

धारा 144 में क्या हैं प्रमुख बिंदु आईए जानते हैं-

  • मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सभी को करना होगा.
  • बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, अनशन की मनाही
  • धारा 144 लागू होने के दौरान लाठी, डंडा या किसी प्रकार का हथियार लेकर कोई नहीं चलेगा.
  • कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों पर पूजा नहीं करेगा या नमाज नहीं पढ़ेगा.
  • परीक्षा केंद्रों से 200 गज की दूरी होनी चाहिए.
  • एक साथ पांच से अधिक लोग नहीं घूमें.
  • सार्वजनिक स्थलों, जुलूसों के मार्गों पर कोई भी व्यक्ति सुअर व अन्य छुट्टा जानवरों का विचरण नहीं कराएगा.
  • परीक्षा केंद्र के भीतर बिना अनुमति मोबाइल, पेजल, कैलकुलेटर लेकर नहीं जाएगा.
  • बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के आस-पास ध्वनी विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा.
लगाई गई धारा 144
लगाई गई धारा 144

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एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी कानून व्यवस्था द्वारा कहा गया है कि धारा 144 का यदि इस अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस संबंध में जारी नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त आदेश गौतम बुद्ध नगर के संपूर्ण क्षेत्र में एक अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगा. सभी बिंदुओं पर अमल सभी को करना है, जिस किसी के भी द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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