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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी का मामला, प्रोफेसर को SC से भी नहीं मिली राहत

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Published : Jul 20, 2021, 9:21 PM IST

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में अदालत के आदेश पर एस आर के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर शहरयार अली को मंगलवार को जेल भेज दिया गया. मार्च 2021 में इनके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने केस दर्ज कराया था.

प्रोफेसर शहरयार अली को SC से भी नहीं मिली राहत
प्रोफेसर शहरयार अली को SC से भी नहीं मिली राहत

फिरोजाबादः केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में एस आर के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर शहरयार अली को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है. इनके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मार्च 2021 में केस दर्ज कराया था. जेल जाने से बचने के लिए प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे. लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली है.

मार्च 2021 में फिरोजाबाद के एस आर के डिग्री कॉलेज के इतिहास के विभागाध्यक्ष शहरयार अली ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी. जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमर्यादित और अश्लील टिप्पणी की थी. उनकी पोस्ट को हुवा खान भी पोस्ट किया था. इस मामले में बीजेपी के नेता और नामित पार्षद उदय प्रताप ने रामगढ़ थाने में प्रोफेसर शहरयार अली और हुवा खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए लोअर कोर्ट, हाईकोर्ट तक में अर्जी लगाई थी. लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली थी. बल्कि कोर्ट ने 15 दिन में इन्हें समर्पण करने का आदेश दिया था.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी का मामला

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उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में इन्होंने मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट/ एडीजे प्रथम अनुराग शर्मा के कोर्ट में सरेंडर किया. जहां इनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई. विद्वान न्यायाधीश ने वकीलों की दलील सुनने के बाद इन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए इनकी अर्जी को खारिज कर दिया. जिसके बाद अदालत के आदेश पर पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया. इनकी जमानत पर सुनवाई अगली तारीख पर होगी.

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