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किशोरी के अपहरण मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई

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Published : Apr 5, 2023, 9:16 AM IST

फतेहपुर
फतेहपुर

फतेहपुर में एक किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी.

फतेहपुर: अपर सत्र न्यायालय व पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने सोमवार को नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया. अर्थदंड का आधा पैसा पीड़िता को मिलेगा. मामला थरियांव थाना क्षेत्र का है. गांव का युवक किशोरी को ले गया था.

अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स की 15 वर्षीय किशोरी को गांव का संतोष बहला-फुसलाकर कहीं ले गया था. किशोरी के परिजनों ने जब इसकी शिकायत की तो वह किशोरी को छोड़ गया था. अभियोजक ने बताया कि 11 जून 2016 की शाम सात बजे दोबारा आरोपी संतोष उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से नकदी समेत लाखों के जेवरात मंगाकर ले गया. इसके बाद पीड़ित पिता और रिश्तेदारों में काफी खोजबीन की. लेकिन, उसका कुछ पता नहीं चल सका. इस पर दो दिन बाद शख्स ने स्थानीय थाने में किशोरी के अपहरण का केस दर्ज कराया.

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से छह गवाह प्रस्तुत किए गए. साक्ष्यों और पत्रवाली के आधार पर अदालत ने आरोपी को घटना का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया. साथ ही जुर्माने की धनराशि से आधी रकम पीड़ित को देने के आदेश भी दिए.

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