फर्रुखाबाद: जिले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) के न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को 10 साल की कैद और 19-19 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में 13 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था.
मेरापुर थाना (Merapur Thana farrukhabad) क्षेत्र के निवासी ग्रामीणों ने 11 मार्च 2009 को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि 14 वर्षीय पुत्री खेत में तंबाकू के पत्ते तोड़ रही थी. इसी बीच ग्राम महसोना निवासी चरण सिंह और सुरजेश पुत्री से मजाक करने लगे. विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसे दबोच लिया और सामूहिक दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी ने 24 मार्च 2009 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी अभिषेक सक्सेना और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चरण सिंह और सुरजेश को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया.दोनों अभियुक्तों को न्यायधीश ने सामूहिक दुष्कर्म में 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं.
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