ETV Bharat / state

युवती के परिजनों ने कर दी थी प्रेमी की हत्या, प्रेमिका सहित 5 को आजीवन कारावास

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 18, 2024, 10:24 PM IST

यूपी फर्रुखाबाद जिले में कोर्ट ने युवक की हत्या मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब डेढ़ साल पहले युवक की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया था.

Etv Bharat
Etv Bharat

फर्रुखाबादः जिले में हुए सुमित हत्याकांड में प्रेमिका सहित पांच दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट महेंद्र सिंह चतुर्थ ने करीब सवा साल में ही हत्याकांड के मुकदमे का फैसला किया है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है. अर्थदंड जमा न करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


अभियोन पक्ष के अनुसार, कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला जटवारा निवासी विनोद कुमार की पत्नी राधा देवी ने 23 सितंबर 2022 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध बेटे सुमित (20) की हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया गया था कि सुमित 19 सितंबर की शाम 5 बजे घर से मोबाइल में गाना डलवाने की बात कह कर गया था. वापस न लौटने पर जब उसके मोबाइल फोन पर कॉल की गई तो फोन बंद था. दूसरे दिन न्यूज पेपर में सुमित का शव बरामद होने की खबर पढ़ने के बाद परिजन पोस्टमार्टम हाउस गए. परिजनों ने शव की सुमित के रूप में शिनाख्त की. विवेचना में मोहल्ला जटवारा निवासी ईद मोहम्मद की पुत्री निशा उर्फ नन्ही, उसकी मां अनीसा, भाई इरशाद पिता ईद मोहम्मद एवं दिलशाद की पत्नी शवीना को आरोपी पाया गया. इसके बाद विवेचक ने इन सभी को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को जेल भेज दिया था.

मुकदमे की जांच में उजागर हुआ कि सुमित का निशा से प्रेम चल रहा था. निशा ने फोन कर सुमित को घर बुलाया था. इस बात की जानकारी अन्य परिजनों को हो गई. इसके बाद दुपट्टे से सुमित का गला घोंट कर मार डाला. शव को बोरे में बंद कर ग्राम जौरा रोड पर खंती में फेंक दिया था. खेत मालिक अनुज कुमार दीक्षित ने गवाही दी थी की वह दोपहर को खेत की ओर गए थे तभी उन्होंने बोरे में शव देखा था. पुलिस ने निशा के कमरे से सुमित की चप्पल एवं उसके बक्से से वह दुपट्टा भी बरामद कर लिया.जिससे सुमित का गला घोंटा गया था. इस मामले में पीड़ित और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया. अदालत ने ईद मोहम्मद, इरशाद, रूबीना, अनीसा व निशा उर्फ नन्ही को धारा 302 , धारा 120बी अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.