NIA अफसर तंजील अहमद हत्‍याकांड: मुनीर को दस साल और रेहान को पांच साल की सजा

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Published : Apr 16, 2022, 3:09 PM IST

Updated : Apr 16, 2022, 4:28 PM IST

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NIA अफसर तंजील अहमद हत्‍याकांड ()

14:56 April 16

NIA अफसर तंजील अहमद हत्‍याकांड में आरोपी मुनीर को 10 और रेहान को पांच साल की सजा. घटना 2 अप्रैल को घटी.

NIA अफसर तंजील अहमद हत्‍याकांड

बिजनौर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अफसर तंजील अहमद (Tanzil Ahmed Murder Case) और उनकी पत्नी की हत्या के आरोपी शातिर मुनीर अहमद को शनिवार को बिजनौर कोर्ट ने 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी मामले में उसके साथी रेहान को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई है. अदालत ने तीन साथी गैंगस्टर आरोप से बरी कर दिए हैं.

2 अप्रैल की रात को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना बिजनौर के सहसपुर से कार में सवार होकर शादी समारोह से वापस अपने घर जा रहे थे. इसी बीच रास्ते में ही शातिर मुनीर और उसका साथी रेहान ने कार को रोककर तंजील व उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर मौके से फरार हो गए थे.

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डिप्टी एसपी तंजील अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि उनकी पत्नी फरजाना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. हालांकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस और क्राइम की टीम ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गौरतलब है कि मुनीर प्रदेश स्तर का माफिया है जिसके ऊपर प्रदेश के कई अलग-अलग जिलों में लूट, हत्याकांड, चोरी के 36 मुकदमे दर्ज हैं. शातिर मुनीर और रेयान यूपी के सोनभद्र जिले की जेल में बंद है. बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डॉक्टर विजय कुमार तालयान ने गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई है.

मुनीर को दस साल की कठोर सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना जबकि उसका दूसरा साथी रेयान पर 5 साल की सजा 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है. हालांकि एनआईए अफसर तंजील उनकी पत्नी परजाना हत्याकांड में बिजनौर कोर्ट में मामला विचाराधीन है.

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Last Updated :Apr 16, 2022, 4:28 PM IST
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