एंबुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी का करीबी बाराबंकी में गिरफ्तार

author img

By

Published : Apr 7, 2022, 7:12 PM IST

Updated : Apr 7, 2022, 7:48 PM IST

मुख्तार अंसारी का करीबी बाराबंकी में गिरफ्तार

19:01 April 07

मुख्तार अंसारी के बहुचर्चित एंबुलेंस केस में बाराबंकी पुलिस ने वांछित 25 हजार इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है.

बाराबंकीः बाहुबली मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस मामले में गुरुवार को पुलिस ने 25 हजार ईनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य मोहम्मद शाहिद को बाराबंकी पुलिस ने नगर कोतवाली के हिन्द अस्पताल गेट के पास से गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं, अभी भी एक आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी पर भी 25 हजार रुपये का ईनाम है.

एक आरोपी अभी भी फरारः उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी समेत 13 अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत कराई गई एम्बुलेन्स प्रकरण के सम्बंध में थाना कोतवाली नगर में दर्ज किया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी. मामले के 12 अभियुक्तों को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस को मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद पुत्र आन मोहम्मद जाफरी निवासी कटरा थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ की तलाश है. बाराबंकी पुलिस ने मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था. जिसमे मोहम्मद शाहिद को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

इसे भी पढ़ें-एंबुलेंस मामला: मुख्तार अंसारी सहित 13 के खिलाफ लगाया गया गैंगस्टर एक्ट

क्या है एम्बुलेंस प्रकरणः 31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस उस वक्त चर्चा में आई थी, जब पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने में इसका प्रयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किया गया था. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था. छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इसका रिन्युअल ही नहीं कराया गया था. कागजात खंगाले गए तो एंबुलेंस डॉ. अलका राय की फर्जी वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई.

13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जः इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद समेत कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 02 अप्रैल 2021 को धारा 419,420,467,468,471,120बी,177,506 आईपीसी और 07 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट के तहत मुकदमा लिखाया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए उनका नाम भी बढ़ाया गया था. इस मामले में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है. इस मामले में सभी अभियुक्त जेल गए थे, जिनकी कि जमानत हो गई थी. अब इसी मामले में गैंगेस्टर लगाया गया है.

Last Updated :Apr 7, 2022, 7:48 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.