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Ambulance Case: मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट लगेगा या हटेगा, 5 जून को आएगा फैसला

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Published : Jun 1, 2023, 8:00 PM IST

Mukhtar Ansari Ambulance Case
Mukhtar Ansari Ambulance Case

बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगेस्टर मुख्तार अंसारी की एंबुलेंस मामले में वर्चुअल पेशी हुई. जबकि बाकी आरोपियों की तरफ से हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र दिए गए थे.

अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया.

बाराबंकी: बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई. इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने लगे चार्ज पर बहस किया. बहस सुनने के बाद आर्डर के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 5 जून को नियत की है.


बता दें कि बाराबंकी में अपर सत्र न्यायाधीश/एमपीएमएलए कोर्ट नंबर-4 में गैंगेस्टर मुख्तार अंसारी का मामला चल रहा है. मामला चार्ज की स्टेज पर है. इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 12 लोग आरोपी हैं. मुख्तार अंसारी पर लगे चार्ज पर बहस के लिए उनकी वर्चुअल पेशी हुई. जबकि बाकी आरोपियों की ओर से हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र दिए गए.

अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार अंसारी, मोहम्मद शुऐब मुजाहिद और आनंद यादव की ओर से आरोप मुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था. इस मामले में बहस हुई. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोर्ट में तर्क रखे गए कि उनके मुवक्किल पर गैंगेस्टर का चार्ज नहीं बनता है. लिहाजा चार्ज मुक्त किया जाय. जिस पर कोर्ट ने ऑर्डर के लिए 5 जून की अगली तारीख नियत की है.

31 मार्च 2021 को बाराबंकी जनपद की एक एंबुलेंस तब चर्चा का विषय बन गई थी. जब पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने में एंबुलेंस का प्रयोग मुख्तार अंसारी ने किया था. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था.

पुलिस की जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेज के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने इस एंबुलेंस की जांच पड़ताल की. जांच में पता चला कि इसका रिन्यूअल ही नहीं कराया गया था.साथ ही गाड़ी के कागजात डॉ. अलका राय की फर्जी वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई. इस मामले में मऊ जिले की डॉ.अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद समेत कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 2 अप्रैल 2021 को अपराध संख्या 369/21 पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 177, 506 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लाॅ अमेंडमेंट एक्ट के तहत एआरटीओ प्रशासन द्वारा मुकदमा लिखाया गया था.

पुलिस की छानबीन में मुख्तार अंसारी की संलिप्तता पाए गई. जिसके बाद मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए मुख्तार अंसारी का नाम बढ़ाया गया था. पुलिस की विवेचना में 12 आरोपियों के नाम सामने आए. जिनमे मुख्तार अंसारी, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, आनंद यादव, मुहम्मद सुहैब मुजाहिद, अफरोज खां, जफर उर्फ चंदा, सुरेंद्र शर्मा, सलीम, मोहम्मद शाहिद और फिरोज कुरैशी के नाम सामने आए. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था. जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं. इस मामले में गैंगेस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी.

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