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सगे बेटे की गला काटकर हत्या करने के मामले में पिता को आजीवन कारावास

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Published : Jul 14, 2023, 11:42 AM IST

बाराबंकी में अदालत ने सगे बेटे की गला काटकर हत्या करने के मामले में पिता को आजीवन कारावास (Life imprisonment to father in Barabanki) की सज़ा सुनाई है.

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बाराबंकी: तीन वर्ष पूर्व एक पिता द्वारा अपने सगे बेटे की गला काटकर की गई हत्या मामले में बाराबंकी की एक अदालत ने आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास (Life imprisonment to father in Barabanki) और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 ने सुनाया है. खास बात यह कि हत्या की रिपोर्ट खुद आरोपी की पत्नी ने लिखाई थी.


बाराबंकी में बेटे की हत्या का मामला (Son murder case in Barabanki) को लेकर अभियोजक अधिकारी अमित कुमार अवस्थी और रमाकांत द्विवेदी ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि टिकैतनगर थाना क्षेत्र के सिकरी जीवल गांव की रहने वाली आशिया बानो ने 10 जून 2020 को टिकैतनगर थाने में तहरीर देकर बताया कि करीब एक माह पूर्व उसका पुत्र अफरुद्दीन मुम्बई से कमा कर घर आया था तथा इधर उधर घूमकर अपने कमाए हुए पैसों को नाजायज रूप से खर्च करता था.

इसी बात से उसके पति रमजान नाराज रहते थे. उसके पुत्र की हत्या करने की धमकी दिया करते थे. दिनांक 10 जून 2020 को उसके पति रमजान ने बेटे अफरुद्दीन की गला काटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी रमजान पुत्र नूर मोहम्मद के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कपड़ों पर खून के निशान पाए गए थे. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल भी बरामद कर लिया गया था.

तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य संकलित कर विवेचना के बाद आरोपी रमजान के विरुद्ध 302 आईपीसी के तहत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी. अभियोजन पक्ष ने मामले में ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्षों द्वारा पेश किए गए गवाहों की गवाही सुनने और दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-02 ने आरोपी रमजान को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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