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Agnipath Scheme Protest: बलिया में दो महीने तक धारा 144 लागू

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Published : Jun 17, 2022, 10:01 PM IST

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Agnipath Scheme Protest: बलिया में दो महीने तक धारा 144 लागू

बलिया में अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के विरोध के मद्देजनर दो महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है. यह फैसला डीएम सौम्या अग्रवाल ने लिया है.

बलियाः बलिया में अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के विरोध के मद्देजनर दो महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है. यह फैसला डीएम सौम्या अग्रवाल ने लिया है.

दरअसल, बलिया मे अग्निपथ स्कीम के विरोध मे विभिन्न जगहों पर हिंसक घटनाएं हुईं थीं. ट्रेन और बस में आगजनी भी की गई थी. इसके मद्देनजर डीएम सौम्या अग्रवाल ने जिले में दो महीने तक धारा 144 लागू कर दी है. डीएम ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं.

इस अवधि में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही धरना प्रदर्शन करेंगे. यह प्रतिबंध परंपरागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों, रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या अन्य धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सड़क, मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर शीशा बोतल व कांच के टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगा. शांति व्यवस्था में खलल डालने वाले पोस्टर, बैनर आदि नहीं लगाए जाएंगे.

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