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गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 साल की सजा, घर में घुसकर गाली-गलौज के मामले में एक वर्ष का सश्रम कारावास

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Published : Jan 20, 2022, 10:05 PM IST

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गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 साल की सजा

अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामला 21 मार्च 2011 का है. रुपईडीहा के सोहरिया गांव की कलावती ने गांव के ही रामसनेही और सीताराम के खिलाफ मुकदमा लिखाया. उनके मुताबिक भाभी रामराजा के यहां उनके पति बाबादीन खाना खा रहे थे. वह भी वहां मौजूद थी

बहराइच: अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुरजन सिंह ने गुरुवार को घर में घुसकर गाली-गलौज और गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपित को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसी मामले में दूसरे आरोपित सीताराम को घर में घुसकर गाली-गलौज के मामले में दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.

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अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामला 21 मार्च 2011 का है. रुपईडीहा के सोहरिया गांव की कलावती ने गांव के ही रामसनेही और सीताराम के खिलाफ मुकदमा लिखाया. उनके मुताबिक भाभी रामराजा के यहां उनके पति बाबादीन खाना खा रहे थे. वह भी वहां मौजूद थी.

इसी दौरान घर में घुसकर रामसनेही और सीताराम ने गालियां देते हुए उसके पति के सिर पर लोहे की राड से मार दी और मौके से भाग गए. शोर मचाने पर गांव के तमाम लोग आ गए जिनकी मदद से बाबादीन को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.

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