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कोर्ट ने बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा

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Published : Aug 1, 2022, 7:25 PM IST

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सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव 14 दिन की पुलिस रिमांड पर

आजमगढ़ की कोर्ट ने पूर्व सांसद और फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को पुलिस की 14 दिनों की रिमांड को मंजूर कर लिया है. 1998 में हत्या के मामले की सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी.

आजमगढ़ः जनपद के पूर्व सांसद व फुलपुर पवई से सपा के बाहुबली विधायक रमांकात यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. माहुल के बाद अब फूलपुर में भी जहरीली शराब कांड में भी उनका नाम प्रकाश में सामने आया है. जहरीली शराब कांड और ईवीएम के कर्मचारियों से लूट के मामले में विधयाक को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.

बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के 14 दिन की पुलिस रिमांड पर उनके अधिवक्ता जानकारी देते हुए

कोर्ट में सोमवार को दो नये मामले में भी रमाकांत यादव का नाम सामने आया है. फूलपुर कोतवाली में फरवरी 2022 में जहरीली शराब से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले में माहुल कस्बे की सरकारी देशी शराब की दुकान से शराब खरिदी गई थी. इस मामले में भी पुलिस ने बाहुबली का नाम जोड़कर रिमांड मांगी. इसके बाद मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव में मतगणना से पहले ईवीएम की रखवाली विधायक रमाकांत यादव कर रहे थे. इस मामले में ईवीएम के टेक्नीशियन से मारपीट व लैपटाप की छिनैती के मामले में भी उन्हें आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने इन दोनों मामले में कार्ट से रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने दोनों मामले में रिमांड मंजूर कर लिया है.

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रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या शंकर दुबे ने बताया कि जहानागंज थाने में मार्च में ईवीएम मशीन के टेक्नीशियन से मारपीट व छिनैती हुई थी. इस मामले में 29 जुलाई को विधायक रमाकांत यादव का नाम प्रकाश में आया. इस मामले में पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगी जो मंजूर हो गई. जबकि दूसरा मामला माहुल कस्बे में जहरीली शराब कांड में दो मुकदमें दर्ज हुए थे. एक माहुल में जबकि दूसरा फुलपुर थाने में दर्ज हुआ था. इसी तरह वर्ष 1998 में हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. लेकिन वादी के अधिवक्ता ने फाइल तैयार न होने पर कोर्ट से समय मांग लिया, जिसकी सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी.

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