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आजमगढ़ डीएम के आदेश पर पूर्व मंत्री अंगद यादव की 40 लाख की संपत्ति कुर्क

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Published : Jan 6, 2023, 10:13 PM IST

पूर्व मंत्री अंगद यादव (former minister Angad Yadav) पर आजमगढ़ पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी के आदेश पर उनकी 40 लाख रूपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया.

अधिवक्ता राजनरायण सिंह
अधिवक्ता राजनरायण सिंह अधिवक्ता राजनरायण सिंह

आजमगढः जनपद में वर्ष 2015 में कांग्रेस नेता व अधिवक्ता राजनरायण सिंह की गोली मारकर हत्या (Rajanrayan Singh murder) में आरोपr बसपा सरकार में पूर्व मंत्री अंगद यादव (former minister Angad Yadav) की संपत्ति को पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में कुर्क कर दिया गया. कुर्क मकान की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है.


बता दें कि बरदह थाना क्षेत्र के सम्मोपुर गांव निवासी राजनरायन सिंह सिधारी थाने के कोमल कालोनी में मकान बनवाकर परिवार सहित रहते थे. वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता भी थे. 19 दिसंबर 2015 की सुबह राजनरायन सिंह घर से टहलने के लिए निकले थे. जैसे ही वह पल्हनी ब्लाक मुख्यालय के सामने पहुंचे कि घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. घटना के संबंध में उनकी पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव और अपने पट्टीदार सुनील सिंह आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव के खिलाफ वर्ष 2016 में पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. पूर्व मंत्री अंगद यादव को आजीवन कारावास की सजा हुई है. वे वर्तमान समय में प्रयागराज जिले के नैनी जेल में निरूद्व हैं. गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत जिलाधिकारी की अनुमति के बाद शुक्रवार को सिधारी थानाध्यक्ष नंद कुमार तिवारी व नायब तहसीलदार सदर नीरज कुमार तिवारी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के मूसेपुर रेलवे क्रासिंग के पास स्थित मकान, बाइक व अन्य संपत्ति को कुर्क कर दिया.


पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य (SP Anurag Arya) ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है. इसी के तहत सिधारी थाने पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया है. जिसमें सिधारी के मूसेपुर में स्थित मकान, बाइक व भूमि शामिल है. जिसकी कीमत करीब 40 लाख रूपए है.


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