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एक सिंतबर से न्यू वेहिकल एक्ट लागू, नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर देना होगा 25 हजार जुर्माना

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Published : Aug 31, 2019, 10:48 PM IST

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रदेश सरकार परिवहन के कड़े नियम लागू कर रही है. 1 सिंतबर से न्यू वेहिकल एक्ट लागू किया जा रहा है. इसके साथ ही इन नियमों के जुर्माने में भी इजाफा हुआ है.

1 सितंबर से न्यू वेहिकल एक्ट लागू

अयोध्या : नियमों को ताख पर रखकर सड़कों पर चलना एक सितंबर से काफी महंगा साबित हो सकता है. एक सितंबर से प्रदेश सरकार परिवहन के कड़े नियम लागू कर रही है. परिवहन निगम न्यू वेहिकल एक्ट लागू करने जा रही है. इसके अंर्तगत सड़कों पर चलने वाले लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना होगा. यदि वह नहीं करते है तो उन्हें जुर्माना भरना होगा. एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि नई नीति के अनुसार नियमों का पालन न करने वालों के लिए मुश्किल भरा होगा.

1 सितंबर से न्यू वेहिकल एक्ट लागू

इन नियमों का पालन नहीं किया, तो भरना होगा जुर्माना

  • हेलमेट न लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
  • पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य न लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना.
  • चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट न लगाने पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना.
  • रैश ड्राइविंग के लिए भी 5 हजार रुपये का जुर्माना.
  • ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना.

बाइक पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना. वाहन का इंश्योरेंस और आरसी न होने पर 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना. किशोर के वाहन चलाने पर और कहीं हादसा करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माना न देने की अवस्था में सजा का भी प्रावधान किया गया है.

Intro:अयोध्या. राम की नगरी में रहने वाले लोगों के लिए सड़को पर चलना 1सितंबर से काफी महंगा साबित हो सकता है, यदि किसी भी नाबालिक को दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए मिले तो। 1 सितंबर से प्रदेश सरकार परिवहन के कडे नियम लागू कर रही है। चालकों की लापरवाही पर लगाम व वाहन सुरक्षित चलाने के लिए प्रदेश सरकार कल एक सितंबर से कड़े नियम लागू कर रही है। एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने बताया कि, नई नीति के अनुसार नियमों का पालन न करने वालों के लिए मुश्किल भरा होगा। Body:अयोध्या में एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने बताया कि, नई नीति के अनुसार नियमों का पालन न करने वालों के लिए मुश्किल भरा होगा। हेलमेट न लगाने पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना।पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य। न लगाने पर लगेगा एक हज़ार रुपये का जुर्माना।चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट न लगाने पर भी एक हज़ार रुपये का जुर्माना।वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना। रैश ड्राइविंग के लिए भी 5 हज़ार रुपये का जुर्माना।ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना।बाइक पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर 2 हज़ार रुपये का जुर्माना।वाहन का इंश्योरेंस व आरसी ना होने पर 5 हज़ार से 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना।किशोर के वाहन चलाने पर 25 हज़ार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना न देने की अवस्था में सज़ा का भी प्राविधान किया गया है.

BYTE-नंद कुमार (ए0आर0 टीओ)प्रशासन Conclusion:Dinesh Mishra
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