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हत्यारोपियों को बचाने के लिए दरोगा ने मोबाइल से मिटाए सबूत, कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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Published : Aug 12, 2023, 6:28 PM IST

Ayodhya inspector erased evidence mobile
Ayodhya inspector erased evidence mobile

अयोध्या में एक दरोगा ने हत्या के आरोपियों को बचाने के लिए सबूत (Ayodhya inspector erased evidence mobile) मिटा दिए थे. मामला सामने आने पर इसकी शिकायत की गई थी. कोर्ट ने मामले में दरोगा समेत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

अयोध्या : युवती से प्रेम प्रसंग के चलते बीएड के छात्र को जबरन फंदे से लटकाकर हत्या करने के मामले में दरोगा ने मोबाइल से सबूत मिटा दिए थे. उसने आरोपियों को बचाने के लिए ऐसा किया था. मामले में कोर्ट ने दरोगा, महिला और उसके दो बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं. यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राकेश कुमार की अदालत ने दिया है. मामला थाना इनायत नगर क्षेत्र का है. आरोपी दरोगा इसी थाने के हैरिंग्टनगंज चौकी का इंचार्ज है.

14 मार्च हो हुई थी घटना : युवक की मां सावित्री देवी के अधिवक्ता शैलेंद्र जायसवाल ने बताया कि इनायतनगर इलाके की रहने वाली सावित्री देवी का बेटा इंद्र कुमार बीएड का छात्र था. उसके साथ उसकी गांव की युवती भी बीएड कर रही थी. दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसकी जानकारी युवती के घर वालों को हो गई. 12 मार्च 2023 को युवती के भाई धर्मेंद्र गुप्ता, महेंद्र गुप्ता और उनकी मां मूर्ति देवी ने इंद्र कुमार के घर जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी. इसकी रिकॉर्डिंग इंद्र कुमार के मोबाइल फोन में थी. इसके बाद 14 मार्च 2023 की शाम 6:00 बजे धर्मेंद्र, इंद्र कुमार के घर पहुंचा. उसकी मां से कहा कि पुलिस आई है. इंद्र कुमार को भेज दो. इसके बाद वह उनके साथ चला गया. इसके बाद इंद्र कुमार की लाश गांव के पोखरिया तालाब के पास मिली.

फंदे से लटकाकर हत्या का आरोप : आरोप है कि धर्मेंद्र, महेंद्र और उसकी मां मूर्ति देवी ने मिलकर इंद्र कुमार को फंदे से लटका दिया. इससे उसकी जान चली गई. जांच के लिए हैरिंग्टनगंज पुलिस चौकी के प्रभारी रजनीश पांडे ने इंद्र कुमार का मोबाइल लिया था. इसमें दोनों भाइयों और उसकी मां द्वारा गाली दिए जाने और जान से मार डालने की धमकी दिए जाने की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी. इसे चौकी इंचार्ज रजनीश पांडे ने अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए डिलीट कर दिया. अधिवक्ता शैलेंद्र जायसवाल ने बताया कि शायद दरोगा रजनीश पांडे को यह जानकारी नहीं थी कि मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में भी ट्रांसफर कर दिया गया था, जो अब भी मौजूद है. मृतक युवक की मां सावित्री देवी ने न्यायालय में केस दायर किया और अब एससी एसटी एक्ट विशेष न्यायालय ने दरोगा, आरोपी दोनों भाई और युवती की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. रजनीश पांडे थाना इनायतनगर के हैरिंग्टनगंज चौकी का इंचार्ज है. वह जिसे थाने में तैनात है, उसी थाने में अब उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा.

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