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रामनगरी में हो सकता है कोरोना वैक्सीन का प्रयोग, इन्हें मिलेगा पहले लाभ

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Published : Nov 26, 2020, 3:24 PM IST

कोरोना महामारी से जल्द ही लोगों को निजात मिल सकती है. अयोध्या में जिला प्रशासन ने कोरोना की वैक्सीन देने के लिए सूची बनाना शुरू कर दिया है. गुरुवार को जिला प्रशासन ने जनपद के विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों से उनके यहां के कर्मचारियों की सूची मांगी है.

रामनगरी से शुरू हो सकता है कोरोना का प्रयोग
रामनगरी से शुरू हो सकता है कोरोना का प्रयोग

अयोध्या: कोरोना महामारी से जल्द ही लोगों को निजात मिल सकती है. अयोध्या में जिला प्रशासन ने कोरोना की वैक्सीन देने के लिए सूची बनाना शुरू कर दिया है. गुरुवार को जिला प्रशासन ने जनपद के विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों से उनने यहां के कर्मचारियों की सूची मांगी है. इस सूची में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी. इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सूची उपलब्ध नहीं कराने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उन्हें वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है. साथ ही उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

सबसे पहले इनको दी जाएगी वैक्सीन

जिलधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे से बचाव के लिए भारत सरकार और यूपी सरकार ने आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं. इसके प्रथम चरण में जनपद के समस्त सरकारी और गैर सरकारी पंजीकृत निजी क्षेत्र के चिकित्सा प्रतिष्ठानों में काम कर रहे चिकित्सकों और स्वास्थय कार्मियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है. अयोध्या में पंजीकृत कई निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान उनके यहां कार्यरत कार्मिकों का कोविड-19 वैक्सीन डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. गैर सरकारी पंजीकृत निजी क्षेत्र के चिकित्सा प्रतिष्ठानों की सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है.

महामारी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

डीएम अनुज कुमार झा ने निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के चिकित्सकों-संचालकों से कहा है कि वे जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य कार्मिकों की सूची तैयार कर प्रशासन को सौंप दें. इससे स्वास्थ्य कार्मिकों को वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो सके. इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया तो निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. लाइसेंस निरस्तीकरण की स्थिति में निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के संचालक/नोडल अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे. महामारी अधिनियम के तहत भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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