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2 दिन बंद रहेगा औरैया जिला एवं सत्र न्यायालय

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Published : Sep 4, 2020, 3:03 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:17 PM IST

उत्तर प्रदेश के औरैया में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का टाइपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. इसको देखते हुए डीएम और सीएमओ की रिपोर्ट पर जिला न्यायाधीश ने न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों को शुक्रवार और शनिवार के लिए बंद कर दिए हैं.

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औरैया जिला एवं सत्र न्यायालय दो दिनों के लिए बंद.

औरैया: जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का टाइपिस्ट कोरोना संक्रमित पाया गया है. इसके बाद उच्च न्यायालय के निर्देष और कोरोना महामारी की गाइड लाइन के तहत डीएम व सीएमओ की आख्या पर जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों को शुक्रवार और शनिवार को बंद रखने का निर्णय लिया है.

  • जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का टाइपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है.
  • डीएम व सीएमओ की आख्या पर जनपद न्यायाधीश ने लिया फैसला.
  • समस्त न्यायालय/कार्यालय शुक्रवार और शनिवार को रहेंगे बंद.

जिला न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि इस न्यायिक अधिष्ठान के वर्तमान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ शुक्ल द्वारा लिखित रूप से बताया गया कि उनके बस्ते के टाइपिस्ट अशोक त्रिवेदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है. उनका बस्ता न्यायालय परिसर के अंदर स्थित है. उक्त पत्र और उच्च न्यायालय के 6 जून के पत्र के बिन्दु 15 के निर्देशानुसार जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई. इस पर सीएमओ की गुरुवार को आई रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय परिसर में कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए न्यायालय परिसर को 2 दिनों के लिए बंद करते हुए परिसर, अधिवक्ता चेंबर सहित न्यायालय कक्ष और कार्यालयों का पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन किया जाना आवश्यक है.

उन्होंने बताया कि इसलिए उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों, जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट होते हुए इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालय कार्यालय दिनांक 4 और 5 सितंबर को बंद किया जाता है. उक्त अवधि में बेल एवं रिमांड का कार्य अवकाश के दिनों की ही तरह किया जाएगा. यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 4 सितंबर को नियत वादों (निर्णय/आदेश/निषेधाज्ञा हेतु नियत पत्रावलियों को छोड़कर) की सुनवाई 19 सितंबर को ही की जाएगी. जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय खुलने पर किया जाएगा.

वहीं, डीएम ने भी न्यायालय को 48 घंटे के लिए बंद करने का अनुरोध किया है. उक्त पर सहमत होते हुए कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों को 2 दिनों के लिए बंद किया जाना आवश्यक है.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:17 PM IST
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