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मासूम से दरिंदगी की सजा: दुष्कर्म के बाद चार वर्षीय बच्ची की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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Published : Aug 18, 2021, 3:21 AM IST

मासूम से दरिंदगी की सजा
मासूम से दरिंदगी की सजा

आगरा स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुलदीप ने मंगलवार को चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी रमेश उर्फ लंबू कबाड़िया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

आगरा: स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुलदीप ने थाना शाहगंज क्षेत्र में चार साल की बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के केस में आरोपी रमेश उर्फ लंबू कबाड़िया को दोषी पाया. कोर्ट ने मंगलवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 1.30 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक बच्ची के पिता को अदा करने के आदेश किए गए हैं.

यह था मामला
मामला शाहगंज क्षेत्र का है. 29 अगस्त 2016 को चार वर्षीय बालिका मोहल्ले में भंडारा खाने गई थी. मासूम भंडारे में अचानक गायब हो गई. परिजन उसे खोजते रहे. मगर, दूसरे दिन मासूम का शव रेलवे फाटक के पास तालाब में पड़ा मिला था. पुलिस ने पिता की तहरीर पर मामला दर्ज किया था. पुलिस ने छानबीन की और आरोपी रमेश उर्फ लंबू कबाड़िया को शक के आधार पर दबोच लिया. पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूला था.

प्रसाद खिलाने का झांसा देकर ले गया था
मासूम भंडारा खाने गई थी. उसके साथ गए बच्चे प्रसाद खाकर घर आ गए. मगर, वह नहीं लौटी. इस पर परिजनों ने तलाश की थी. पुलिस की छानबीन और बच्चों से पूछताछ में यह सामने आया था कि, आरोपी रमेश बेटी को प्रसाद खिला रहा था. वह उसे प्रसाद खिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था.

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दस गवाह की गवाही से मिली सजा
एडीजीसी सुभाष गिरि ने कोर्ट में दस गवाह और सुबूत पेश किए गए. अभियुक्त के जघन्य अपराध और कलंकित करने की बात पर फांसी की सजा की दिलाने की दलील दी. सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी रमेश उर्फ लंबू कबाड़िया पर 1.30 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया. इस अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक बच्ची के पिता को अदा करने के आदेश दिए हैं.

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