आगराः थाना कोतवाली में दवा व्यवसाई, पूर्व कांग्रेस पार्षद अशोक राठी और उनके पुत्र पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा पूर्व पार्षद पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाए गए हैं.
पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के मुबारक महल का है. मामले पर पीड़ित पक्ष के वकील एम जमा खान ने बात करते हुए बताया कि मुबारक महल स्थित उनके मुवक्किल शकील अहमद की संपत्ति को उनके चाचा अजीज अहमद द्वारा पूर्व पार्षद अशोक राठी को 40 साल के पट्टे पर सन 1967 में दिया था. जिसके बाद पूर्व पार्षद अशोक राठी द्वारा नगर निगम में संपत्ति कब्जाने की नियत से मालिकाना हक में अपना नाम दर्ज करा दिया गया.
जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पूरे मामले में अशोक राठी, उनके पुत्र जगदीश राठी और एक अन्य परिजन पर धारा 420 , 467, 468, 471, 447, 120 बी और 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया. पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि दवा व्यवसाई और पूर्व पार्षद अशोक राठी और उनके पुत्र जगदीश राठी उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं.
पुलिस ने मामले में आरोपी पक्ष पूर्व पार्षद अशोक राठी को हिरासत में लेकर थाने से छोड़ दिया है और उनको साक्ष्य प्रस्तुत के लिए 29 सितंबर तक का समय दिया है. वहीं पीड़ित पक्ष द्वारा इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई जा रही है.