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रेरा ने लगाया इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक पर 36 लाख का जुर्माना

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Published : Sep 2, 2022, 6:21 PM IST

रेरा के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक प्रा लि. (Investors Clinic Infratech Pvt Ltd.) को पिछले साल दो अगस्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उनके द्वारा उप्र रेरा में गैर पंजीकृत परियोजना ‘मिगसन जनपथ’ तथा ‘बोलवॉर्ड वॉक’ का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से करते हुए रेरा अधिनियम-2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है.

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लखनऊ : उप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक प्रा लि.,(Investors Clinic Infratech Pvt Ltd.) पर अपंजीकृत शहीद पथ स्थित ‘मिगसन जनपथ’ तथा ‘बोलवॉर्ड वॉक’ परियोजना का प्रचार प्रसार करने पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रेरा अधिनियम 2016 व उप्र रेरा नियमावली का उल्लंघन करने के कारण विज्ञापन की तिथि (19-07-2021) से अद्यतन 10,000 रुपये प्रतिदिन की दर से (लगभग रु. 36 लाख) अर्थदंड लगाया गया है और एक माह के अंदर अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि उप्र रेरा में जमा न करने की स्थिति में इस धनराशि की वसूली रेरा अधिनियम की धारा-40 (1) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाए की भांति की जाएगी.

रेरा के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लीनिक इन्फ्राटेक प्रा लि. (Investors Clinic Infratech Pvt Ltd.) को पिछले साल दो अगस्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उनके द्वारा उप्र रेरा में गैर पंजीकृत परियोजना ‘मिगसन जनपथ’ तथा ‘बोलवॉर्ड वॉक’ का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से करते हुए रेरा अधिनियम 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है. सम्बंधित एजेंट को यह सूचित किया गया था कि उनका यह काम रेरा अधिनियम की धारा-62 के अंतर्गत दंडनीय है. उन्हें निर्देश दिए गए थे कि 10-08-2021 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. नोटिस का उत्तर न देने पर एजेंट को 13 अगस्त 2021 को पुनः नोटिस भेजा गया. एजेंट द्वारा प्रस्तुत उत्तर में सुनवाई का अवसर मांगा गया था. अभिकर्ता को 02-09-2021 को यह अनुपूरक नोटिस भेजा गया.

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रेरा द्वारा अभिकर्ता को यह भी आदेश दिए गए थे कि प्रश्नगत विज्ञापनों का खंडन उसी आकार एवं प्रकार से उन्हीं समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय पर प्रकाशित कराया जाएगा, जिनमें पहले प्रकाशित कराया गया था. इस खंडन विज्ञापन के प्रकाशित करने तक 10,000 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड जारी रहेगा. अभिकर्ता को अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि इस आदेश के एक माह के अन्दर उप्र रेरा के पास जमा करानी होगी और ऐसा न करने की स्थिति में अर्थदंड की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाए की भांति कराई जाएगी. ऐसा न करने पर या अर्थदंड लगाया गया है.

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