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लूट के आरोपी वकील को राहत देने से कोर्ट का इंकार- अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

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Published : Feb 27, 2022, 9:54 PM IST

अपर सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) पीएम त्रिपाठी ने वाहन की टक्कर में मारपीट करने और ऑफिस में घुसकर लाखों रुपए लूटने के मामले में वांटेड वकील शैलेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

लूट के आरोपी वकील को राहत देने से कोर्ट का इंकार

लखनऊ : अपर सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) पीएम त्रिपाठी ने वाहन की टक्कर में मारपीट करने और ऑफिस में घुसकर लाखों रुपए लूटने के मामले में वांटेड वकील शैलेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गम्भीर करार दिया है.

इस मामले की एफआईआर एक जनवरी को अजय कुमार द्विवेदी ने थाना वजीरगंज में दर्ज कराई थी. वादी का कहना है कि उसकी रेजीडेंसी के पास जय अम्बे एसोसिएट नाम की कलेक्शन एजेंसी है. उसकी गाड़ी से टक्कर होने पर कई लोगों ने उससे मारपीट की और ऑफिस से सात लाख रुपए लूट लिए. विवेचना के दौरान अन्य लोगों के अलावा अभियुक्त का नाम भी सामने आया. हालांकि इस मामले की विवेचना अभी चल रही है.


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वहीं, दूसरी ओर शाइन सिटी के टीम प्रेसिडेंट की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज

अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने प्लॉट नहीं देने और लाखों की रकम भी वापस नहीं करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त विक्रम सिंह यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है. सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक अभियुक्त शाइन सिटी के प्रोजेक्ट पैराडाइज गार्डन का टीम प्रेसिडेंट है.

इस प्रोजेक्ट में मूलचंद ने अपना प्लॉट बुक कराया था. इसके लिए करीब 10 लाख रुपये जमा किए थे. उन्हें प्लॉट नहीं मिला और रकम भी वापस नहीं की गयी. तब 5 जनवरी, 2020 को उन्होंने इस मामले की एफआईआर थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी. उल्लेखनीय है कि शाइन सिटी मामले में सैकड़ों लोगों ने कम्पनी द्वारा ठगी की शिकायत की है.

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