लखनऊ: सरकारी लेटर पैड व मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाने और अपमानित करने के मामले में अभियुक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को अभियोजन प्रपत्रों की प्रति देने का आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने दिया. जिसके बाद उन्हें प्रपत्रों की प्रति उपलब्ध कराई गई. कोर्ट ने आजम खान पर आरोप तय करने के लिए 19 जुलाई की अगली तिथि नियत की है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में आजम खान हाजिर रहे जहां कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त को अभियोजन के दस्तावेजों की कॉपी दी गई है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में आज़म खान पर आरोप तय करने के लिए तारीख तय कर दी है. पत्रावली के अनुसार आजम खान के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज थाने में 1 फरवरी 2019 को वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया है कि घटना वर्ष 2014 से संबंधित है.
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लेकिन सरकार के प्रभाव के चलते उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है. अपनी शिकायत सदस्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भेज कर उन्होंने आरोप लगाया है कि आजम खान सरकारी लेटर हेड व सरकारी मोहर का दुरुपयोग करके भाजपा, आरएसएस व मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी को बदनाम कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल करके प्रतिष्ठा को घोर आघात पहुंचा रहे हैं.
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