लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने पॉक्सो के जमानत मामले में वादी को नोटिस प्राप्त न कराने पर सख्त रुख अपनाया था और गोण्डा एसपी को तलब किया था. न्यायालय के आदेश पर हाजिर हुए एसपी ने बताया कि उन्होंने सम्बंधित सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं न्यायालय के संज्ञान में यह भी आया कि इस मामले में शासकीय अधिवक्ता के एक कर्मचारी भी लापरवाही रही थी.
न्यायालय के सख्त रुख को देखते हुए, आश्वासन दिया गया कि इस कर्मचारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके पूर्व न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम की एकल पीठ के समक्ष हाजिर हुए, गोण्डा एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने अपनी टीम की लापरवाही के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए, न्यायालय को बताया कि जिस सब-इंस्पेक्टर की नोटिस प्राप्त कराने की जिम्मेदारी थी, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर हुए संयुक्त निदेशक, अभियोजन ललित मुद्गल ने न्यायालय को बताया कि बाद में नोटिस प्राप्ति की सूचना शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय में प्राप्त करा दी गई थी, लेकिन मनीष श्रीवास्तव नाम के एक कर्मचारी की लापरवाही की वजह से उसे कोर्ट में नहीं पेश किया जा सका.
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न्यायालय को बताया गया कि मनीष श्रीवास्तव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन न्यायालय इस से संतुष्ट नहीं हुई. न्यायालय ने कहा कि सर्विस ऑफ नोटिस जैसी छोटी बात के लिए न्यायालय का इतना समय बर्बाद हुआ, इसके बावजूद उक्त कर्मचारी को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. न्यायालय के सख्त रुख को देखते हुए, अपर शासकीय अधिवक्ता ने कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.
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