होटल लेवाना अग्निकांड : 21 अभियंताओं के खिलाफ होगा एक्शन, बिल्डर के खिलाफ होगी ये कार्रवाई

author img

By

Published : Sep 5, 2022, 10:06 PM IST

Etv Bharat

उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थल पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता अवधेश तिवारी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह व मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल की समिति गठित की गई है.

लखनऊ : होटल लेवाना अग्निकांड (hotel levana fire) में 2017 से लेकर 2022 तक हजरतगंज इलाके में तैनात रहे अपने 21 अभियंताओं के खिलाफ एलडीए एक्शन लेगा. इन 21 अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एलडीए आवास विभाग में संस्तुति कर रहा है. होटल मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर (Fraud FIR) भी दर्ज कराने जा रहा है. जिसको लेकर थाने में तहरीर दे दी गई है.

उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थल पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता अवधेश तिवारी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह व मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल की समिति गठित की गई है. कमेटी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र में 2 जुलाई 2017 से तैनात रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को बिल्डर के साथ मिलीभगत करते हुए अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही न करने का जिम्मेदार पाया गया है. इसके दृष्टिगत जोनल अधिकारी, अधिशासी अभियंता अरूण कुमार सिंह (से.नि.), ओपी मिश्रा (से.नि.), अधीक्षण अभियंता जहीरूद्दीन, कमलजीत सिंह (पालिका केन्द्रीयित सेवा), सहायक अभियंता ओपी गुप्ता, राकेश मोहन, राधेश्याम सिंह, विनोद कुमार गुप्ता, अमर कुमार मिश्रा, नागेन्द्र सिंह, इस्माइल खान, अवर अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव, जेएन दुबे, जीडी सिंह, रवीन्द्र श्रीवास्तव, उदयवीर सिंह, मो. इस्माइल खान, अनिल मिश्रा, पीके गुप्ता, सुशील कुमार वर्मा, अम्बरीश शर्मा व रंगनाथ सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है.

जारी आदेश
जारी आदेश




होटल लेवाना में हुए अग्निकांड के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) ने होटल लेवाना (hotel levana) परिसर को सील करने का आदेश जारी कर दिया है. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थल पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है. प्रकरण की प्रारम्भिक जांच में यह उजागर हुआ है कि बिल्डर द्वारा प्राधिकरण में फर्जी शपथ पत्र देकर आवासीय भूखंड में व्यावसायिक निर्माण कराया गया था. इसके आधार पर प्राधिकरण की तरफ से मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि मुकेश जसनानी व उनके साझेदारों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी जा रही है.

यह भी पढ़ें : होटल लेवाना अग्निकांड : मौत पर सीएम योगी ने जताया दु:ख, संयुक्त जांच के आदेश

उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मुकेश जसनानी व अन्य द्वारा हजरतगंज स्थित मदन मोहन मालवीय मार्ग पर लगभग 6400 वर्ग फुट क्षेत्रफल के भूखंड पर बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल का निर्माण करके परिसर में लेवाना सूइट्स नाम से होटल का संचालन किया जा रहा था. प्राधिकरण में यह शपथ पत्र दिया गया था कि कम्पाउंड का भू-उपयोग आवासीय गतिविधि में किया जाएगा, लेकिन विपक्षी द्वारा धोखाधड़ी करते हुए परिसर का होटल के रूप में व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था.

यह भी पढ़ें : होटल लेवाना का नक्शा पास नहीं फिर भी अग्निशमन विभाग ने दी थी एनओसी, एलडीए करेगा ध्वस्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.