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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, जिलाधिकारी सुहास एल वाई आदेश का पालन करें या हाजिर हों

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Published : Apr 4, 2022, 10:58 PM IST

ईटीवी भारत
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी सुहास एल वाई (Noida DM Suhas LY) को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का पालन करें या 5 अगस्त को अदालत में हाजिर हों.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी सुहास एल वाई (Noida DM Suhas LY) को अवमानना नोटिस जारी किया. अदालत ने कहा कि वो आदेश का पालन करें या 5 अगस्त को कोर्ट में हाजिर हों. कोर्ट ने जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए.

कोर्ट ने कहा आदेश का पालन करने की दशा में हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी. केवल अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने वीना कुमारी व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता सौमित्र द्विवेदी और शौर्य कृष्ण ने बहस की.

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कोर्ट ने 22 जनवरी 2021 को जिला कलेक्टर को वसूली कार्रवाई तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया था और कहा था कि जरूरी हो तो पुलिस बल दिया जाए. इसका पालन नहीं किया गया.

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