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बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास

अलीगढ़ जिले में पांच साल पहले एक बुजुर्ग महिला से हुए दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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दो दोषियों को आजीवन कारावास
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Published : Jun 24, 2022, 8:29 PM IST

अलीगढ़: जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के एक इलाके में 5 साल पहले बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत के आदेश पर दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 राजेश भारद्वाज की अदालत ने दिया है.

जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के एक इलाके में 2 मई 2018 को बुजुर्ग महिला को ऑटो में बिठाकर घर छोड़ने के बहाने रास्ते में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. गांव की एक महिला थी. दोनों आरोपी महिला को अपने टैंपू में बैठा कर उसके बेटे के यहां ले गए थे. महिला का बेटा अपाहिज था. इसलिए वो आ नहीं सकता था. महिला की बहू गर्भवती थी. बुजुर्ग महिला उसी के पास जा रही थी. रास्ते में मिले दोनों युवकों ने बुजुर्ग से कहा कि हम उसी गांव जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो. हम आपको छोड़ देते हैं. जिसके बाद बुजुर्ग महिला दोनों युवकों के साथ चली गई. अंधेरा होने पर युवकों ने टैंपू साइड में लगाया और फिर दोनों ने बारी-बारी से बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

यह भी पढ़ें:नाबालिग का आरोप- शादीशुदा प्रेमी ने झांसा देकर किया दुष्कर्म, 6 बार कराया अबॉर्शन

दोनों आरोपियों सरजीत और नैना के खिलाफ थाना अकराबाद पर आईपीसी की धारा 376-डी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पांच साल बाद इस मामले में कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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अलीगढ़: जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के एक इलाके में 5 साल पहले बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत के आदेश पर दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 राजेश भारद्वाज की अदालत ने दिया है.

जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के एक इलाके में 2 मई 2018 को बुजुर्ग महिला को ऑटो में बिठाकर घर छोड़ने के बहाने रास्ते में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. गांव की एक महिला थी. दोनों आरोपी महिला को अपने टैंपू में बैठा कर उसके बेटे के यहां ले गए थे. महिला का बेटा अपाहिज था. इसलिए वो आ नहीं सकता था. महिला की बहू गर्भवती थी. बुजुर्ग महिला उसी के पास जा रही थी. रास्ते में मिले दोनों युवकों ने बुजुर्ग से कहा कि हम उसी गांव जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो. हम आपको छोड़ देते हैं. जिसके बाद बुजुर्ग महिला दोनों युवकों के साथ चली गई. अंधेरा होने पर युवकों ने टैंपू साइड में लगाया और फिर दोनों ने बारी-बारी से बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

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दोनों आरोपियों सरजीत और नैना के खिलाफ थाना अकराबाद पर आईपीसी की धारा 376-डी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पांच साल बाद इस मामले में कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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