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देश के किसी राज्य में बदलवाएं डीएल का पता, नहीं होगी एनओसी की आवश्यकता

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Published : Apr 2, 2019, 12:03 AM IST

परिवहन आयुक्त कार्यालय पर तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी (आईटी सेल) संजय नाथ झा के अनुसार केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब देश के किसी भी राज्य में कोई भी नागरिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्थायी या अस्थायी पता परिवर्तित करा सकता है.

देश के किसी राज्य में बदलवाएं डीएल का पता

लखनऊ : देश में अब तक जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता था वहीं नवीनीकरण और पता बदलवाने के लिए भी उसी आरटीओ कार्यालय में जाना पड़ता था. देश के किसी भी दूसरे आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी परिवर्तन कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की आवश्यकता होती थी जिसे अब परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है.अब देश के किसी भी राज्य से बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी राज्य के आरटीओ कार्यालय में बिना एनओसी के ही दर्ज हो जाएगा. इससे आवेदकों को काफी सहूलियत मिलेगी. ऐसा सारथी फोर सॉफ्टवेयर की वजह से ही संभव हो पाया है.

देश के किसी राज्य में बदलवाएं डीएल का पता

राज्य के अंदर किसी जिले या फिर देश के किसी राज्य में अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण या फिर पता बदलवाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य था. इसके बाद ही लाइसेंस रिनुअल या फिर पता बदल पाना संभव होता था लेकिन सारथी फोर सॉफ्टवेयर पर देश के सभी आरटीओ कार्यालय दर्ज हो चुके हैं. ऐसे में लाइसेंस होल्डर का पूरा डाटा इस सॉफ्टवेयर पर मौजूद है, जिसके चलते अब एनओसी की आवश्यकता आरटीओ कार्यालय में नहीं रहेगी. लिहाजा केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है. पहले ही प्रदेश के किसी भी जिले के आरटीओ कार्यालय में एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त किया जा चुका था लेकिन अब इसे सभी राज्य में लागू कर दिया गया है.

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देश के किसी राज्य में बदलवाएं डीएल का पता


परिवहन आयुक्त कार्यालय पर तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी (आईटी सेल) संजय नाथ झा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले ही सभी जिलों के आरटीओ कार्यालय में एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर चुका था. वहीं अब देश के सभी राज्यों के लिए एनओसी समाप्त करने वाली यह व्यवस्था लागू कर दी गई है. इसका मतलब अब आवेदक का लाइसेंस किसी भी राज्य से बना हो, लेकिन उसे किसी भी राज्य में अपना पता चेंज कराना हो या रिन्यूअल कराना हो इसके लिए अब उसे एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने बताया कि सभी आरटीओ कार्यालय में आवेदकों की जानकारी के लिए कट आउट्स लगाए जाएंगे जिससे एनओसी के नाम पर धन उगाही न की जा सके.
Intro:देश के किसी राज्य में बदलवाएं डीएल का पता, नहीं होगी एनओसी की आवश्यकता

लखनऊ। ड्राइविंग लाइसेंस का अब तक नवीनीकरण और पता बदलवाने के लिए जहां से लाइसेंस बना होता था उसी आरटीओ कार्यालय में संभव हो पाता था। दूसरे आरटीओ कार्यालय में डीएल दर्ज कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की आवश्यकता होती थी जिसे अब परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है। अब देश के किसी भी राज्य से बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी राज्य के आरटीओ कार्यालय में बिना एनओसी के ही दर्ज हो जाएगा। इससे आवेदकों को काफी सहूलियत मिलेगी। ऐसा सारथी फोर सॉफ्टवेयर की वजह से ही संभव हो पाया है।


Body:राज्य के अंदर किसी जिले या फिर देश के किसी राज्य में अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण या फिर एड्रेस चेंज कराने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य था इसके बाद ही लाइसेंस रिनुअल या फिर एड्रेस चेंज हो पाना संभव होता था लेकिन sarthi4 पर देश के सभी आरटीओ कार्यालय दज हैं ऐसे में लाइसेंस होल्डर का पूरा डाटा इस सॉफ्टवेयर पर मौजूद है जिसके चलते अब एनओसी की आवश्यकता आरटीओ कार्यालय में महसूस नहीं की जा रही थी लिहाजा केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश में से लागू कर दिया गया है पहले ही प्रदेश के किस जिले के आरटीओ कार्यालय में एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त किया जा चुका था लेकिन अभी से सभी राज्य में लागू कर दिया गया है।


Conclusion:परिवहन आयुक्त कार्यालय पर तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी (आईटी सेल) संजय नाथ झा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पहले ही सभी जिलों के आरटीओ कार्यालय में एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर चुका था। अब देश के सभी राज्यों के लिए एनओसी समाप्त करने वाली यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी आवेदक का लाइसेंस किसी भी राज्य से बना हो, लेकिन उसे किसी भी राज्य में एड्रेस चेंज कराना हो या रिन्यूअल कराना हो इसके लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि सभी आरटीओ कार्यालय में आवेदकों की जानकारी के लिए कट आउट्स लगाए जाएंगे जिससे एनओसी के नाम पर धन उगाही न की जा सके।
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