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पंजाब में अब जींस और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे विजिलेंस अधिकारी-कर्मचारी

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Published : Jan 2, 2023, 7:33 PM IST

पंजाब में विजिलेंस अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस में जींस और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे. सरकार की ओर से उनके लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है (dress code for Vigilance employees). पढ़ें पूरी खबर.

PUNJAB VIGILANCE
पंजाब विजिलेंस

चंडीगढ़ : पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है (dress code for Vigilance employees). सरकार ने ऑफिस में बैठने वाले अधिकारियों के लिए फॉर्मल ड्रेस लागू कर दी है. छूट सिर्फ फील्ड में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को दी गई है, क्योंकि फील्ड ड्यूटी के दौरान कई तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी है. यही कारण है कि राज्य सरकार के आदेश कार्यालय में बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों पर ही लागू होंगे.

दरअसल इस संबंध में पंजाब सरकार को काफी शिकायतें मिली थीं, जिसे देखते हुए सरकार ने विजिलेंस अधिकारियों के पहनावे और समय की पाबंदी को लेकर फैसला लिया है. नए आदेश के मुताबिक कर्मचारी ऑफिस में जींस-टीशर्ट नहीं पहन पाएंगे. गर्मियों में उन्हों पूरी बाजू की शर्ट, पैंट, सफारी सूट पहनना होगा. सर्दियों में हल्के रंग के कोट, पैंट, ब्लेजर और स्वेटर पहनना होगा. चमकीले जैकेट पहनने पर रोक लगा दी गई है. ब

बेल्ट और जूते के लिए भी फरमान : आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को काली या भूरी बेल्ट पहननी पड़ेगी. काले भूरे रंग के जूते, सैंडल का इस्तेमाल तभी करना होगा जब कोई चिकित्सा समस्या हो. इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी होगा. इतना ही नहीं कर्मचारियों को ठीक से शेविंग कर ऑफिस आना होगा. महिला कर्मचारियों के लिए सूट, साड़ी पहनने को कहा गया है. जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज पहनने से रोका गया है.

ड्यूटी के दौरान सभी को आई कार्ड पहनना होगा और मांगे जाने पर उपलब्ध कराया होगा. आदेश में कहा गया है कि परिचालन कार्य के दौरान पहचान पत्र पहनना आवश्यक नहीं होगा. इसके अलावा पंजाब सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए डिजिटल हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है. एक अन्य फैसले में सरकार ने ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों में अवकाश 9 जनवरी 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों को राज्य सरकार के आदेशों का पालन करना होगा.

पढ़ें- राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के निर्देश, जींस टीशर्ट न पहनें छात्राएं

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