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सोशल मीडिया पर वायरल हिजाब वाली छात्रा ने ऐसे बयां की घटना

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Published : Feb 9, 2022, 5:02 PM IST

कॉलेज में हिजाब पहने कॉलेज की एक छात्रा को सैकड़ों छात्रों के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा (Hijab student heckled by boys wearing saffron scarves) था. इस घटना को लेकर आज छात्रा मुस्कान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उसने कहा कि वे जय श्रीराम के नारे लगाते रहे, और मैनें उनके जवाब में अल्लाह-हू-अकबर का नारा लगाया. मैं अपने धर्म को मानती हूं, वह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं. इसमें कोई गलत नहीं है. घटना के वक्त मैं घबराई नहीं, बल्कि डटकर खड़ी रही.

हिजाब वाली छात्रा
हिजाब वाली छात्रा

मांड्या : कर्नाटक के मांडया जिले में पीईएस कॉलेज में मंगलवार को हिजाब पहने कॉलेज की एक छात्रा को सैकड़ों छात्रों के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा (Hijab student heckled by boys wearing saffron scarves) था. हिजाब पहने छात्रा को देखते ही छात्र जय श्री राम के नारे लगाने लगे थे. वहीं, युवती ने भी इसका जवाब अल्लाह-हु-अकबर का नारा लगा देती नजर आई थी. इससे भीड़ और भड़क गई और फिर जोर-शोर से जय श्रीराम के नारे लगाते हुए युवाओं ने लड़की का कुछ दूरी तक पीछा भी किया. इसका वीडियो अब तेजी से वायरल होने लगा है.

इस घटना को लेकर आज छात्रा मुस्कान (mandya hijab girl muskan) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उसने कहा कि वे जय श्रीराम के नारे लगाते रहे, और मैनें उनके जवाब में अल्लाह-हू-अकबर का नारा लगाया. मैं अपने धर्म को मानती हूं, वह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं. इसमें कोई गलत नहीं है. घटना के वक्त मैं घबराई नहीं, बल्कि डटकर खड़ी रही.

छात्रा मुस्कान ने कल के वाकया को आज मीडिया के सामने बयां किया (Reaction of hijab girl muskan from Mandaya Karnataka). मुस्कान ने बताया कि वह अपने अपना असाइनमेंट दाखिल करने के लिए कॉलेज आई थी. लेकिन उसे कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया, क्यों उसने हिजाब पहना था. वह किसी तरह कॉलेज में प्रवेश कर गई, लेकिन फिर कुछ लड़के उसके पास आए और उसे हिजाब उतारने को कहा. उसे हिजाब में देख लड़के भड़क उठे और जय श्रीराम का नारा लगाने लगे. छात्रा ने भी अल्लाह-हू-अकबर का नारा लगाने लगी. छात्रा ने कहा कि भड़के हुए छात्रों को देखकर वह जरा भी नहीं डरी. वह बस अदालत के आदेश का पालन कर रही थी. मुस्कान ने कहा कि हिजाब पहनने के अधिकार का उसके सारे हिंदू दोस्त समर्थन कर रहे हैं. ये बाहर के लोग ही हैं, जो हिजाब पहनने का विरोध कर रहे हैं.

गौरतलब है कि मुस्कान वाणिज्य द्वितीय वर्ष की छात्रा है और कर्नाटक के मांड्या शहर की रहने वाली है. पीईएस कॉलेज के छात्रों ने मंगलवार को छात्रा को हिजाब में देख उसका विरोध किया था. इस दौरान छात्रा मुस्कान ने भी 'अल्ला-हु-अकबर' का नारा लगाया जिससे युवक और भड़क उठे. इसका वीडियो अब तेजी से वायरल (hijab girl heckled by boys in college visual gone viral) हो रहा है.

बता दें कि हिजाब को लेकर विवाद उडुपी के एक कॉलेज से शुरू हुआ था. जहां जनवरी में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था. हिजाब पहनी छात्राओं को गेट पर रोक दिया गया था. जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया. हिजाब विवाद का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है. मुस्लिम छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जहां एक तरफ मुस्लिम छात्राएं कह रही हैं कि हिजाब उनके धार्मिक परिधान का अंग है. वो घर से बाहर निकलते वक्त इसको जरूर पहनती हैं. उन्हें हिजाब पहनने से रोकना गलत है. वहीं, भगवा गमछा पहने हुए स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर वो अपना धार्मिक पहनावा पहनेंगी तो हम भी कॉलेज में भगवा गमछा डालकर आएंगे.

वहीं, कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जो स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं. सरकारी आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक शिक्षा कानून, 1983 के खंड 133 (2) को लागू किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक समान शैली की पाोशाक अनिवार्य रूप से पहनी जानी चाहिए. निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद के परिधान का चयन कर सकता है.

इसके बाद इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजों में भी आए. बाद में कुछ अन्य जगहों से भी इस तरह के मामले आए जहां मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति की मांग की. इस बीच, हिजाब विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है.

उधर, कर्नाटक में हिजाब मामला (Hijab Row in Karnataka) पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच फैसला करेगी. बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है. जस्टिस दीक्षित ने आदेश में कहा कि अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी पीठ ही विचार करेगी. वहीं अब सबकी निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच पर टिकी हुई हैं.

गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी. कोर्ट की सिंगल बेंच ने बुधवार को इस मामले को बड़ी बेंच पर भेजने का फैसला किया है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि मामला काफी गंभीर है और इसे बड़े बेंच को भेजे जाने की जरूरत है. वहीं, कर्नाटक सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में दायर सभी याचिकाएं गलत हैं. इन याचिकाओं में सरकार के आदेश पर सवाल उठाया है. जबकि सरकार ने सभी संस्थानों को स्वायत्तता दी है. राज्य इस पर फैसला नहीं लेता है. ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता.

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