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पोकरण : ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच को जोधपुर संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित...जानें पूरा मामला

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Published : May 27, 2021, 8:07 AM IST

पोकरण के ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच को जोधपुर के संभागीय आयुक्त ने निलंबित कर दिया. सरपंच पर जमीन विवाद को लेकर रामदेवरा थाने में मुकदमा दर्ज है. वो इस मामले में जेल भी जा चुका है. फिलहाल जमानत पर रिहा है.

Sarpanch suspended in Pokaran,  Jaisalmer News
ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच निलंबित

पोकरण (जैसलमेर). राजस्थान की सबसे धनी ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच समंदरसिंह तंवर को जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया. संभागीय आयुक्त के आदेश में सरपंच के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच के अध्ययधीन राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत का हवाला देकर निलंबित किया.

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भाजपा के सक्रिय नेता समंदरसिंह तंवर को सरपंच पद से निलंबित करने से परमाणु नगरी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है. जानकारी के अनुसार सरपंच समंदरसिंह तंवर के खिलाफ रामदेवरा थाने में मुकदमा संख्या 65/20 दर्ज हुआ था. जिस मामले में 14/9/2020 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में जेल भी जा चुके है. फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होकर फिर जनसेवा में जूटे हुए थे.

क्या था मामला?

दरअसल, जमीन विवाद को लेकर पोकरण थाना परिसर में दलित वर्ग के युवक गिरधारीलाल भील ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था. जिसकी जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने नामजद सरपंच सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था.

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