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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता-पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : May 26, 2023, 5:58 PM IST

Sawai madhopur minor raped case
Sawai madhopur minor raped case

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को सवाई माधोपुर जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उन पर 80 हजार का अर्थदंड (Sawai madhopur minor raped case) भी लगाया है.

सवाई माधोपुर. जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उन पर 80 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि शुक्रवार को सवाई माधोपुर जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी पिता-पुत्र गोविंद चतुर्वेदी और सीताराम चतुर्वेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

लोक अभियोजक ने बताया कि मामला जिले के उदई मोड़ थाना क्षेत्र का है. आरोपियों को उदई थाना पुलिस ने दो साल पहले 27 मई, 2021 को गिरफ्तार किया था. तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे थे. जिस पर शुक्रवार को सवाई माधोपुर जिला विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नाबालिग पीड़िता के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी पिता-पुत्र को सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि आरोपी गोविंद चतुर्वेदी और सीताराम चतुर्वेदी निवासी केला देवी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास : धौलपुर जिला विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. विशेष पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला थाना में एक महिला ने 20 मई, 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि डेढ़ माह पूर्व उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को एक युवक रोहित प्रजापति ने धौलपुर के एक गेस्ट हाउस पर बुलाया था. जहां उसने उसकी नाबालिग बेटी से जबरन दुष्कर्म किया और फिर बाद में उसकी अश्लील तस्वीरें ले ली.

घटना के बाद आरोपी रोहित ने पीड़िता की मां के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेज थे. जिसके बाद पीड़िता की मां के होश उड़ गए और वो तत्काल जयपुर से धौलपुर अपने घर आई. इसके बाद पीड़ित नाबालिग ने अपनी मां को घटना के वारे में बताया. इसके बाद महिला अपनी नाबालिग बेटी को साथ लेकर महिला थाने पहुंची और आरोपी रोहित प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींचने का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी रोहित प्रजापति को गिरफ्तार कर उसे पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. उसके बाद से ही वो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था.

कोर्ट में ट्रायल के दौरान 13 गवाह पेश किए गए. मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुल्जिम रोहित प्रजापति पुत्र रूपा प्रजापति को आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है.

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