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मादक पदार्थ तस्कर कमलेश शर्मा की 10 करोड़ की सम्पत्ति को किया फ्रिज, पुलिस ने खेत और मकान पर लगाए बोर्ड

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 19, 2023, 7:43 PM IST

illegal property of smuggler freeze in Pratapgarh
10 करोड़ की सम्पत्ति को किया फ्रिज

प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर कमलेश शर्मा की करीब 10 करोड़ की अवैध सम्पत्ति को फ्रीज कर दिया है. अवैध सम्पत्ति को फ्रीजिंग के आदेश को कंपिटेंट ऑथोरिटी ने स्थाई कर दिया है. इसके तहत पुलिस ने आरोपी के खेत और मकान पर बोर्ड लगा दिए हैं.

प्रतापगढ़. पुलिस ने रठांजना थाना इलाके के साकरिया के तस्कर कमलेश शर्मा की अवैध सम्पत्ति को फ्रीजिंग के आदेश को कंपिटेंट ऑथोरिटी ने स्थाई कर दिया है. इस आदेश के बाद पुलिस ने उसके गांव स्थित मकान और खेत पर पुलिस का बोर्ड लगा दिया है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ(1) के तहत यह कार्रवाई की गई है.

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत समय से मालवा व मेवाड़ के जिले मन्दसौर, नीमच, प्रतापगढ़ एवं चितौड़गढ़ व मारवाड़ क्षेत्र के जिला बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर आदि में सक्रिय मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त गिरोह के गठजोड़ को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रभावी अभियान जारी है. उन्होंने बताया कि आरोपी साकरिया निवासी कमलेश शर्मा पर थाना नीमच सीटी में एनडीपीएस एक्ट में विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं. वह 14 किलो 560 ग्राम स्मैक की तस्करी में वांछित चल रहा था. उसे जिला पुलिस द्वारा डिटेन कर एनसीबी को सुपुर्द किया था.

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गौरतलब है कि कमलेश शर्मा पुलिस पर फायरिंग करने वाले गुलनवाज का सहयोगी रहा था. इसमें गुलनवाज के सहयोगी ओमप्रकाश रेदास को प्रतापगढ़ पुलिस ने डिटेन कर गुजरात के एनडीपीएस प्रकरण में गुजरात पुलिस को सुपुर्द किया था. इसी के साथ एनसीबी कोलकता जोन में एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई थी. उसे न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा सुनाई थी.

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जिला पुलिस की ओर से ऐसे अपराधिक गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उक्त कार्रवाई के उपरांत कमलेश शर्मा द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति को धारा 68 एफ(1) एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई फ्रिीजिंग, सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है. जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में रठांजना पुलिस ने यह कार्रवाई की है. थाना प्रभारी मुंशी मोहम्मद ने फ्रीजिंग आदेश तैयार कर 16 अक्टूबर को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को पेश किए. कंपिटेन्ट ऑथोरिटी ने 26 अक्टूबर व 3 नवंबर को सुनवाई की. इसके बाद 13 नवंबर को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी ने फ्रींजिग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया.

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करीब 10 करोड़ रुपए की सम्पत्ति को किया फ्रीज: कंपिटेट ऑथोरिटी द्वारा कमलेश शर्मा की अवैध मादक पदार्थ तस्करी से कमाई गई सम्पति को फ्रीज किया गया. जिसमें कमलेश की पत्नी के नाम 10 बीघा कृषि भूमि, अपनी मां के नाम की आराजी में निर्मित आवासीय मकान जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 3 करोड़ रुपए है. इसे फ्रीज किया गया है.

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