ETV Bharat / state

RLP विधायकों के सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने के लिए अर्जी पर सुनवाई टली, 15 मार्च को होगी सुनवाई

author img

By

Published : Feb 26, 2021, 11:01 PM IST

आरएलपी विधायकों के सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई. मामले में अब 15 मार्च को सीजेएम न्यायालय में सुनवाई होगी.

CJM Court,  RLP MLAs case
15 मार्च को होगी सुनवाई

नागौर. जिले के कोतवाली थाने के ताऊसर ग्राम पचांयत की बंजारा बस्ती में करीब डेढ़ साल पहले हुए बवाल और पथराव मामले में तत्कालीन नागौर एसडीएम की ओर से आरोपी बनाए गए आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग और विधायक इंदिरा बावरी को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार के गृह विभाग ने दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने को लेकर नागौर के सीजेएम कोर्ट में आवेदन पर सुनवाई टल गई है. 15 मार्च को सीजेएम न्यायालय में सुनवाई होगी.

पढ़ें- चिकित्सक के घर सेंधमारी कर सुरंग बना चुरा ले गए चांदी से भरा बक्सा

गौरतलब है कि ताऊसर ग्राम पंचायत की चरागाह भूमि पर बंजारा समाज के लोगों की ओर से अतिक्रमण कर लिया गया था. इस अतिक्रमण को हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के आदेश पर उपखंड प्रशासन ने 25 अगस्त 2019 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. इस दौरान उपजे विवाद के बाद कोतवाली थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज करवाया गया था. इसमें आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी को भी आरोपी बनाया गया था.

दोनों विधायकों की ओर से नागौर सीजेएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट और हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी का प्रार्थना पत्र लगाया गया, जो खारिज हो गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी विधायकों को राहत नहीं मिली. इसके बाद गत दिनों विधानसभा सत्र आहूत होने की घोषणा होने के बाद कोर्ट ने एक बार फिर दोनों विधायकों के वारंट जारी किए थे.

गृह मंत्रालय की ओर से अभियोजन विभाग जयपुर को अनुशंषा पत्र भेजने के बाद नागौर सीजेएम न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है. जिसमें अभियोजन निदेशालय ने मुकदमा वापस लेने के आदेश और सरकारी वकील की ओर से मुकदमा वापस लेने की अनुमित के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.