ETV Bharat / state

जिला और सीनियर सिविल जज के पदों की भर्ती के लिए रिक्तियां घोषित

author img

By

Published : May 21, 2020, 8:15 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेडतवाल ने गुरुवार को दो अधिसूचनाएं जारी की है. अधिसूचनाओं में जिला जज स्तर की 210 और सीनियर सिविल जज स्तर की 150 रिक्तियां घोषित की गई हैं. वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने भोपालगढ़ में कार्यरत AEN और JEN को APO करने के जोधपुर डिस्कॉम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Vacancies declared, रिक्तियां घोषित
भर्ती के लिए रिक्तियां घोषित

जोधपुर. अधिसूचना के अनुसार जिला जज स्तर की 210 रिक्तियां इस वर्ग की स्ट्रेंथ 562 पद होने पर है. अधिसूचना के अनुसार अगर स्ट्रेंथ 591 हो जाती है तो रिक्तियों की संख्या बढ़कर 239 हो सकती है. इसी प्रकार सीनियर सिविल जज स्तर के पदों की स्ट्रेंथ 366 हुई तो वैकेंसी की संख्या 150 होगी. अधिसूचनाओं के अनुसार जिला जज स्तर पर 210 वैकेंसी में से 76 पद सीधी भर्ती से तथा लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रमोशन से 13 और सीधे प्रमोशन से 121 रिक्तियों पर भर्ती होगी. अब अगर डीजे स्तर के वर्ग में स्ट्रेंथ 591 होगी तब कुल वैकेंसी 239 होगी.

इसमें सीधी भर्ती से 83 प्रमोशन, इसके अलावा थ्रू लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से 16 और सीधी प्रमोशन के माध्यम से 140 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसी प्रकार सीनियर सिविल जज पदों की स्ट्रेंथ 316 होने पर वर्ष 2020-21 के लिए वैकेंसी 71 होगी. 65 प्लास फ्यूचर वैकेंसी 6 होगी. वहीं इस वर्ग की स्ट्रेंथ 366 होने पर वर्ष 2020-21 के लिए 150 पदों की वेकेंसीज होगी जिसमें 137 प्लस फ्यूचर वैकेंसी के लिए 13 पद आरक्षित रखे जाएंगे.

जोधपुर कोर्ट ने डिस्कॉम के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई:

राजस्थान हाईकोर्ट ने भोपालगढ़ में कार्यरत एईएन व जेईएन को एपीओ करने के जोधपुर डिस्कॉम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता सुरेंद्र सेनवार की ओर से अधिवक्ता सुनील पुरोहित ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को एक सूचना मिली कि भींयाराम विद्युत चोरी कर रहा है. याचिकाकर्ता अपने साथी कनिष्ठ अभियंता ललित कुमार मेघवाल के साथ मौके पर जाकर सूचना की तस्दीक की.

ये भी पढ़ें: हनुमान बेनीवाल ने चिकित्सा मंत्री और मुख्य सचिव को लिखा पत्र...

सूचना सही पाई गई थी. कनिष्ठ अभियंता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में गत 5 मई को एफआईआर दर्ज करवाई थी. इन दोनों 10 दिन पहले ही विद्युत चोरी के मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. हाईकोर्ट के न्यायााधीश दिनेश मेहता ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए डिस्कॉम के एमडी और सचिव को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब तलब किया है. साथ ही डिस्कॉम सचिव की ओर से 15 मई को जारी किए गए एपीओ करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.