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हाईकोर्ट सुनवाई : सफाई कर्मचारियों के चयन के लिए होने लॉटरी पर अंतरिम रोक...नगर परिषद बांसवाडा का है मामला

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Published : Mar 2, 2021, 10:02 PM IST

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सफाई कर्मचारियों के चयन के लिए होने लॉटरी पर अंतरिम रोक

न्यायाधीश अरूण भंसाली की अदालत ने याचिकाकर्ता रंजना और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है. अग्रिम आदेश तक पात्र आवेदकों की सूची दिनांक 06 फरवरी 2021 के आधार पर लॉटरी प्रक्रिया नही करने के आदेश पारित किये हैं.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने बांसवाडा नगर परिषद की ओर से सफाई कर्मचारियों के चयन के लिए बुधवार को होने वाली लॉटरी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

न्यायाधीश अरूण भंसाली की अदालत ने याचिकाकर्ता रंजना और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है. अग्रिम आदेश तक पात्र आवेदकों की सूची दिनांक 06 फरवरी 2021 के आधार पर लॉटरी प्रक्रिया नही करने के आदेश पारित किये हैं.

याचिकाकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता डॉ नुपूर भाटी और विक्रम सिंह भाटी ने याचिका पेश कर बताया कि बांसवाडा नगर परिषद की ओर से सफाई कर्मचारी के चयन के लिए आम सूचना जारी कर लॉटरी 12 फरवरी 2021 को होनी प्रस्तावित थी. जिसे विनोद एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य में चुनौती दी गई थी. न्यायालय के आदेशानुसार लॉटरी प्रक्रिया को 26 फरवरी 2021 और इसके बाद की दिनांक को करने के आदेश पारित किये गये थे.

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सम्बंधित विभाग को निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 2012 एवं 2018 में जो नहीं किया गया है उनकी आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद ही लॉटरी प्रक्रिया करें. तत्पश्चात संबंधित विभाग की ओर से बिना आपत्तियों को निस्तारण किये आम सूचना के माध्यम से लॉटरी 03 मार्च 2021 को करवानी प्रस्तावित की गई.

जिसे पुन: न्यायालय में रंजना और अन्य की ओर से चुनौती दी गई. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए बुधवार को होने वाले लॉटरी नही करने का आदेश पारित किया है.

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