ETV Bharat / state

झालावाड़: कुकर्म के बाद किशोर की हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना

author img

By

Published : Dec 18, 2019, 11:08 PM IST

4 साल पहले किशोर के साथ कुकर्म और हत्या कर देने के मामले में आरोपी राकेश मेघवाल को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट न्यूज  , Jhalawar pocso Court News
झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट

झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने बुधवार को 4 साल पहले किशोर के साथ कुकर्म करके हत्या कर देने के मामले में आरोपी राकेश मेघवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 6 दिसंबर 2015 को एक व्यक्ति अपने 13 वर्षीय बेटे और दुर्गपुरा निवासी राकेश मेघवाल के साथ झालावाड़ आया था. उन्होंने बताया कि वह खुद बस में बैठकर इंदौर चला गया और अपने बेटे को राकेश मेघवाल के साथ वापस भेज दिया. लेकिन शाम तक भी उसका बेटा और राकेश मेघवाल घर नहीं पहुंचा.

पढ़ें- चूरू: दुष्कर्म मामले में एक हफ्ते चली सुनवाई, 7वें दिन आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

गुर्जर ने बताया कि अगले दिन एक किशोर का शव फौजलपुरा के जंगल में पाया गया, जिसका शिनाख्त किशोर के रूप में हुआ जो कल राकेश मेघवाल के साथ गया था. ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच की और राकेश मेघवाल को हिरासत में लिया. जिसमें सामने आया कि आरोपी राकेश मेघवाल ने पहले किशोर के साथ कुकर्म किया और जब किशोर ने सारी घटना घरवालों को बताने की बात कही तो उसने चाकू मारकर हत्या कर दी.

वहीं, घटना जंगली जानवर की ओर से हमला बताने के लिए किशोर के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 21 गवाह और 54 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:4 साल पहले किशोर के साथ कुकर्म और हत्या कर देने के मामले में आरोपी राकेश मेघवाल को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।




Body:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने आज 4 साल पहले किशोर के साथ कुकर्म करके हत्या कर देने के मामले में आरोपी राकेश मेघवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 6 दिसंबर 2015 को एक व्यक्ति अपने 13 वर्षीय बेटे व दुर्गपुरा निवासी राकेश मेघवाल के साथ झालावाड़ आया था और खुद बस में बैठकर इंदौर चला गया तथा अपने बेटे को राकेश मेघवाल के साथ वापस भेज दिया लेकिन शाम तक भी उसका बेटा व राकेश मेघवाल घर नहीं पहुंचा। वहीं अगले दिन एक किशोर की लाश फ़ौजलपुरा के जंगल में पायी गयी। जिसकी शिनाख्त किशोर के रूप में हुई जो कल राकेश मेघवाल के साथ गया था। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच की और राकेश मेघवाल को हिरासत में लिया जिसमें सामने आया कि आरोपी राकेश मेघवाल ने पहले किशोर के साथ कुकर्म किया। जब किशोर ने सारी घटना घरवालो को बताने की बात कही तो उसने चाकू मारकर हत्या कर दी तथा घटना जंगली जानवर द्वारा हमला बताने के लिए किशोर के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने 21 गवाह और 54 दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Conclusion:बाइट - रामहेतार गुर्जर (विशिष्ठ लोक अभियोजक)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.