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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 13, 2023, 6:24 PM IST

झालावाड़ जिले में पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

Jhalawar POCSO court,  POCSO court sentenced 20 years
आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा.

झालावाड़. जिले में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पवार ने बुधवार को 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 2 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. आरोपी की ओर से अर्थ दंड नहीं चुकाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व झालावाड़ जिले के भवानीमंडी थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने प्रार्थना पत्र पेश कर रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसके मकान के सामने किराए के मकान में रहता था और चोरी छुपे उसकी 14 वर्षीय बालिका से फोन पर बातें किया करता था. इस संबंध में कई बार आरोपी को टोका गया. रिपोर्ट में बताया कि मौका पाकर आरोपी उसकी 14 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले गया.

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बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने पीड़िता को औरैया उत्तर प्रदेश से बरामद किया. पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया कि आरोपी उसे बाइक पर बिठाकर औरैया उत्तर प्रदेश ले गया, जहां उसने कई बार दुष्कर्म किया. लोक अभियोजक ने बताया कि फिलहाल आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में झालावाड़ कारागृह में बंद है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2.30 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

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