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झालावाड़: किशोरी को बंधक बनाकर ज्यादती करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

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Published : Nov 8, 2019, 11:38 PM IST

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी को बंधक रखकर ज्यादती करने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

झालावाड़ पॉक्सो कोर्ट आदेश, Jhalawar poxo court order

झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 3 साल पहले सारोला थाना क्षेत्र से एक किशोरी को भगाकर ले जाने के बाद उसे कब्जे में रखकर ज्यादती करने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 23 मई 2016 को पीड़िता के पिता ने सारोला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह और उसकी पत्नी खेत पर गए हुए थे और नाबालिग बेटी घर पर ही थी. उन्होंने बताया कि जिसे दिन में करीब एक बजे योगेश गुर्जर नाम का युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जिसके बाद युवक ने अलग-अलग स्थानों पर रखते हुए किशोरी के साथ ज्यादती की.

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गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने 4 महीने बाद 23 सितंबर 2016 को बारां जिले के बापचा थाना क्षेत्र से किशोरी को दस्तयाब कर लिया था और इसके 2 दिन बाद आरोपी योगेश गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया. जिसे पुलिस ने 3 दिन रिमांड पर रखने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. ऐसे में पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश ने दस्तावेजों, गवाहों के बयान और बहस सुनने के बाद आरोपी योगेश गुर्जर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी को बंधक रखकर ज्यादती करने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 3 साल पहले सारोला थाना क्षेत्र से एक किशोरी को भगाकर ले जाने के बाद उसे कब्जे में रखकर ज्यादती करने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 23 मई 2016 को पीड़िता के पिता ने सारोला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह और उसकी पत्नी खेत पर गए हुए थे तथा नाबालिग बेटी घर पर ही थी। जिसे दिन में करीब 1 बजे योगेश गुर्जर नाम का युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जिसके बाद युवक ने अलग-अलग स्थानों पर रखते हुए किशोरी के साथ ज्यादती की। पुलिस ने चार महीने बाद 23 सितंबर 2016 को बारां जिले के बापचा थाना क्षेत्र से किशोरी को दस्तयाब कर लिया था तथा इसके दो दिन बाद आरोपी योगेश गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया। जिसे पुलिस ने 3 दिन रिमांड पर रखने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। ऐसे में पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश ने दस्तावेजों, गवाहों के बयान और बहस सुनने के बाद आरोपी योगेश गुर्जर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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