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झालावाड़: 4 महीने तक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को कठोर कारावास की सजा

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Published : Dec 19, 2019, 2:46 PM IST

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि एक साल पहले 11वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर आरोपी ने लगातार 4 महीने तक नाबालिग से दुष्कर्म किया था.

झालावाड़ न्यूज, jhalawar news
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

झालावाड़. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 1 साल पहले नाबालिग को अलग-अलग स्थानों पर लगातार 4 महीने तक दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि 1 साल पहले नाबालिग को अलग-अलग स्थानों पर रखते हुए दुष्कर्म करने के मामले में झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राम हेतार गुर्जर ने बताया कि करीब 1 साल पहले पिड़ावा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा 11वीं कक्षा का प्रैक्टिकल देने अपने स्कूल में जा रही थी. तभी बाइक सवार दो युवक आये और नाबालिग को बेहोशी का रुमाल सुंघा कर छात्रा को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गए.

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आरोपी सुरेंद्र कुमार मेघवाल ने नाबालिग को 4 महीने तक अलग-अलग स्थानों पर रखते हुए नशीली दवाइयों के इंजेक्शन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. बाद में जब पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया तथा आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया, जिसमें लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर की ओर से 19 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए. इसी के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

Intro:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 1 साल पहले नाबालिग को अलग अलग स्थानों पर रखते हुए दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


Body:1 साल पहले नाबालिग को अलग-अलग स्थानों पर रखते हुए दुष्कर्म करने के मामले में झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि करीब 1 साल पहले पिड़ावा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा 11वीं कक्षा का प्रैक्टिकल देने अपने स्कूल में जा रही थी तभी बाइक सवार दो युवक आये और नाबालिग को बेहोशी का रुमाल सुंघा कर छात्रा को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गए। आरोपी सुरेंद्र कुमार मेघवाल ने नाबालिग को 4 महीने तक अलग-अलग स्थानों पर रखते हुए नशीली दवाइयों के इंजेक्शन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया तथा आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। जिसमें लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर की ओर से 19 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।


Conclusion:बाइट - रामहेतार गुर्जर (विशिष्ठ लोक अभियोजक)
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