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Phone tapping case : सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक जारी, अगली सुनवाई 3 नवंबर को

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 18, 2023, 10:05 PM IST

Rajasthan Phone tapping case
Rajasthan Phone tapping case

फोन टैपिंग केस में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी. बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन समयाभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो पाई.

जयपुर. फोन टैपिंग केस में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक जारी रहेगी. पिछली सुनवाई पर बहस अधूरी रहने के कारण मामले में बुधवार को दोपहर तीन बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में समयाभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो पाई. मामले में आगामी सुनवाई 3 नवंबर तक टल गई है. ऐसे में ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर भी रोक आगामी सुनवाई तक जारी रहेगी.

दरअसल, पिछली सुनवाई पर लोकेश शर्मा की ओर से दिल्ली पुलिस के उन आरोपों को बेबुनियाद बताया था, जिनमें कहा था कि वे पुलिस कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वहीं, लोकेश शर्मा की ओर से यह भी कहा गया था कि राजस्थान सरकार के विभाग की तरफ से इंटरसेप्ट की गई कॉल की अवैध रिकॉर्डिंग के लिए वे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? यह पूरी घटना राजस्थान में हुई है और ऐसे में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार ही नहीं है.

पढ़ें. Rajasthan : फोन टैपिंग केस में CM के OSD लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक जारी

ये है मामला : बता दें कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सीएम के ओएसडी और अन्य के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने और इससे उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मार्च 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस एफआईआर को लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 जून 2021 को आदेश जारी कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

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