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एडीजे भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Dec 7, 2022, 7:56 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2020 में (ADJ recruitment 2020) वकील कोटे के 85 पदों में से केवल चार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित करने के मामले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court seeks response
एडीजे भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2020 में वकील कोटे (Rajasthan High Court seeks response) के 85 पदों में से केवल चार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित करने के मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा से जवाब मांगा है. अदालत ने रजिस्ट्रार परीक्षा को कहा है कि वे परीक्षा का पेपर व भर्ती का विवरण भी 15 दिसंबर को पेश करें. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रदीप मलिक व 55 अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा के पेपर लंबे थे और साक्षात्कार में पदों के चार गुणा अभ्यर्थियों के बजाए सिर्फ चार अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया. जबकि 779 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के योग्य माना गया था. ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों को बोनस अंक का लाभ देकर वकील कोटे की शेष 81 सीटों को भरा जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि मामले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में याचिका पेश करने को कहा था. वहीं हाईकोर्ट को भी निर्देश दिए थे कि वे मामले की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित करे.

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