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Rajasthan High Court Order: 22 गोदाम कब्रिस्तान से दो माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश

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Published : Mar 16, 2023, 8:38 PM IST

Rajasthan High Court Order,  remove encroachment from 22 godaam graveyard
दो माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण (Rajasthan High Court Order ) करते हुए कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह 22 गोदाम स्थित कब्रिस्तान की भूमि से जल्द से जल्द और अधिकतम दो माह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी करे. अदालत ने कहा है जिन अतिक्रमियों को बोर्ड की ओर से नोटिस दिए गए हैं, उन्हें सुनवाई के दौरान अनावश्यक तारीखें नहीं दी जाए. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश मोहम्मद अशफाक खान व अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले में कोर्ट की ओर से अतिक्रमियों को नोटिस नहीं दिए गए हैं. ऐसे में कोर्ट मामले की मेरिट पर जाए बिना सिर्फ बोर्ड की ओर से पेश रिकॉर्ड के आधार पर जांच करने के आदेश दिए जा रहे हैं. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में वक्फ बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सना सिद्दीकी कोर्ट में पेश हुई. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमणों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है.

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बोर्ड ने अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने अदालत को बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी होने में करीब दो माह का समय लगने की संभावना है. इस पर अदालत ने उनके बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अधिकतम दो माह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं. जनहित याचिका में कहा गया कि 22 गोदाम स्थित कब्रिस्तान की करीब आठ बीघा भूमि में से आधी से भी अधिक भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है. वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से अतिक्रमियों को नोटिस देने के अलावा उन्हें बेदखल करने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने आदेश जारी कर वक्फ बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए थे.

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